NEWS REPORT BROADCASTED AT JALANDHAR-06.08.2025 at 16:30 PM
जय हिन्द न्यूज/जालंधर
अमेरिकन सिटीजन महिला और यू.के सिटीजन वृद्ध व्यक्ति के साथ करीब 10 करोड़ की ठगी-जालसाजी करने के मामले में ताजा अपडेट सामने आया है। सैशन कोर्ट ने गंभीर अपराध वाले दो मामलों में नामजद होने पर फरार चल रहे चहार बाग जालंधर निवासी विकास शर्मा उर्फ चीनू और उसके बेटे कार्तिक को अग्रिम जमानत लाभ देने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें तथा सरकारी वकील की ओर से पेश रिकार्ड की विवेचना करने पर पाया कि फरार आरोपी विकास शर्मा चीनू तथा उसके बेटे कार्तिक को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। अर्थात उन्होंने अपराध को अंजाम कैसे और किस ढंग से किन-किन लोगों की मदद से दिया।
कोर्ट के ताजा फैसले के बाद दोनों फरार बाप-बेटे की मुश्किल बढ़ गई है। दोनों को गिरफ्तारी से राहत के लिए अब उच्च अदालत के समक्ष अर्जी दायर करनी होगी। वहीं, भाजपा नेता गौरव लूथरा से मारपीट के मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष गैरहाजिरी के चलते उस केस में मिली जमानत कैंसिल होने के आसार भी बन गए हैं।
गौरतलब है कि अमेरिकन सिटीजन जीटीबी नगर जालंधर निवासी इन्द्रजीत कौर के साथ 66 फुटी रोड स्थित जमीन का सौदा करने के बाद कार्तिक ने पिता विकास की गवाही वाली दो करोड़ कैश पैमेंट की रसीद बनाकर कोर्ट से स्टेआर्डर हासिल कर लिया था।
इसी प्रकार मोता सिंह नगर जालंधर निवासी यू.के सिटीजन परमजीत सिंह के साथ विकास शर्मा ने सिविल लाइंस स्थित 35 मरले प्राइम लोकेशन वाली जमीन का सौदा करके करोड़ों की कैश पैमेंट की रसीदें बनाकर कोर्ट से एक्स पार्टी डिक्री हासिल कर ली। हालांकि परमजीत तब विदेश गए हुए थे।
दोनों मामलों को लेकर शिकायतें पंजाब एनआरआई विंग में दायर की गई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपी पक्ष को भी सुना था लेकिन असली रसीदें पेश न करने पर विकास व उसके बेटों तथा अन्य संबंधित लोगों को दोषी पाया था। पुलिस ने लंबी जांच के बाद विकास व उसके बेटों व अन्यों केस दर्ज किए हैं।