जय हिन्द न्यूज/लुधियाना
लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के दौरान पाबंदी लागू होने के बावजूद ओपिंयन पोल संबंधी समाचार का प्रसारण करने पर पंजाब चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। आयोग के आदेश पर सिटी पुलिस ने चुनाव आयोग के पाबंदी दिशा-निर्देशों की उल्लंघना करने के आरोप में स्व: भू - स्व: घोषित संदीप नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कैंडीडेट हितैषी संदीप के खिलाफ पहले भी क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके हैं।
जानकारी मिली है कि जनहितैषी नामक सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर आरोपी संदीप ने इस जनविरोधी कारनामे को अंजाम दिया जिसका कड़ा संज्ञान लिया गया। बताया जा रहा है कि चवल जमाने की इस जूठ के साथ-साथ पुलिस ने टर्न टाइम्स, द सिटी हेडलाइंस और ई न्यूज़ पंजाब जैसे अन्य ऑनलाइन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह एक्शन आधिकारिक तौर पर 64-लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 तथा बीएनएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत 19 जून 2025 को होने वाले पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव संबंधी मतदान पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करने को लेकर किया गया है। इस बाबत इन चारों के खिलाफ एफआईआर संख्या 0030/2025 दर्ज की गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि मतदान पूर्व सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है जिसके अनुसार मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मतदान पूर्व सर्वेक्षण का प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित है। ऐसे सर्वेक्षण के प्रकाशन को मतदाताओं की धारणा/राय और चुनाव प्रतिक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास माना जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की संपूर्णता को नुकसान पहुंचता है।
यह बताना आवश्यक है कि जन हितैषी पूर्ण तौर पर एक ही कैंडीडैंट का हितैषी बनकर समाचारों का प्रकाशन कर रहा था। इसके अलावा टर्न टाइम्स (यू-टर्न टाइम्स),द सिटी हेडलाइंस और ई न्यूज़ पंजाब जैसे कुछ ऑनलाइन चैनलों के विरुद्ध प्रतिबंधित अवधि के दौरान मतदान पूर्व सर्वेक्षण प्रकाशित करने की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। अत: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लुधियाना ने चारों के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।