जय हिन्द न्यूज़/जालंधर
कन्या भ्रूण हत्या कानून के उल्लंघन और साजिशन ठगी मामले में नामजद यहां के शहीद उधम सिंह नगर स्थित रतन अस्पताल के संचालक डॉक्टर बलराज गुप्ता को अब सिटी की थाना 4 पुलिस कोर्ट के अगले आदेश तक गिरफ़्तार नहीं कर पाएगी।
डॉक्टर गुप्ता की अग्रिम ज़मानत अर्जी पर आज माननीय सेशन कोर्ट ने उनके वकील Mandeep Singh Sachdev की दलीलों को सुनने के बाद Arrest Stay का आदेश पारित किया। आरोपी डॉक्टर को जांच में शामिल होकर सहयोग भी करना होगा।
याद करवा दे कि कथित वीजा फ़्रॉड केस में पहले ही थाना 6 में CANNWINGS वाली मैडम डायमंड सोढ़ी के साथ पुलिस जांच का सामना कर रहे डॉक्टर गुप्ता को साल 2020 में थाना 4 पुलिस ने हेल्थ विभाग के एक high level स्टिंग ट्रैप के जरिए नामजद किया था। पुलिस ने मशीन भी सील कर दी थी।
हालांकि मधुरभाषि एवं अपने चिर-परिचित मनमोहक अंदाज़ से डॉक्टर बलराज गुप्ता हर बार की तरह उस समय भी अपने high profile लिंक के चलते गिरफ़्तारी से बच गए थे। गुप्ता ने शोर मचाया था कि उनको साजिशन फंसाया जा रहा है और पुलिस ने केस "बट्टे खाते" में डाल दिया गया था।
जानकार बताते हैं कि हेल्थ विभाग की उच्च स्तरीय जांच में भी आरोपी डॉक्टर बलराज गुप्ता को कोई राहत नहीं मिली थी। मगर फिर भी मिसल थाने में रुल रही थी कि हाल ही में माननीय हाईकोर्ट की खिंचाई के बाद FIR डाटा जीरो बैलेंस करने के दौरान डॉक्टर साब का केस नंबर भी action plan में आ गया था।
बहरहाल, देखना शेष होगा कि अंतरिम जमानत के आदेश के बाद कोर्ट का क्या रुख रहता है क्योंकि पांच साल बाद पहली बार इस मामले को लेकर पुलिस हरकत में आई है। इस दौरान गवाहों और सबूतों की क्या सत्यता और एहमियत बची होगी या फिर वो अब तक खुद अलोप हो चुके होंगे।