साल 2015 के दौरान मोदी सरकार के किसान विरोधी रवैये के विरोध में रेल रोकने वाले जालंधर सेंट्रल के विधायक राजिन्दर बेरी के खिलाफ रेल एक्ट का मुकदमा चल पड़ा है। किसानों के हक में किए विरोध के चलते पंजाब कांग्रेस ने राज्य भर में "रेल रोको आंदोलन" चलाया था जिसके तहत बेरी ने भी रेल रोकी थी। तब रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स ने विधायक राजिंदर बेरी के खिलाफ RP एक्ट की धारा 174 के तहत केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया था। बीते साल इस मामले की चार्ज शीट RPF जालंधर पोस्ट ने रेलवे की स्पेशल कोर्ट में दायर की थी जिसके बाद आरोपी विधायक राजिंदर बेरी को कोर्ट ने तलब किया था। काफी समय से आरोपी बेरी पेशी से बचते रहे लेकिन कोर्ट की सख्ती बढ़ती देख आज बेरी ने कोर्ट के समक्ष हाज़िरी दी जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी बेरी के खिलाफ RP एक्ट की धारा 174 के तहत मुकदमा चलाने को सही माना और आरोप तय करते हुए गवाहियों का दौर शुरू किया। आरोपी विधायक के वकील रोहित गंभीर ने कहा कि उनके मुवकिल बेकसूर है और उनको राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है। डिफेंस के वक्त यह सभी दलीलें पेश की जाएंगी।