भारत देश में फ़ूड चेन का संचालन करने वाली अमेरिकन कंपनी "बर्गर किंग" को एक हिन्दू का धर्म भ्रष्ट करने पर दंडित किया गया है। घटना पंजाब के जालंधर शहर की है जहाँ की कंज़्यूमर कोर्ट ने लाजपत नगर स्थित आउटलेट बर्गर किंग प्रबंधन को शिकायत करने वाले हिन्दू व्यक्ति को 50 हज़ार रुपए हर्जाना देने को कहा है। साथ ही वेज बर्गर की कीमत भी लौटने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले पेशे से वकील जतिंदर अरोड़ा ने फोरम को बतौर अटॉर्नी अवगत कराया कि भारत देश विशेषत: पंजाब में धर्म को सर्वोच्च माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए लोग विभिन्न तरह से तप, त्याग और अनुष्ठान करते है। खासकर खानपान के दौरान देश के लोग तो प्याज़ तक का ध्यान रखते है लेकिन कंपनी के आउटलेट पर इस बात को हल्के में लिया गया और मनीष का धर्मभ्रष्ट कर दिया जो कि एक संगीन मामला है। वहीं, उसकी सेहत पर भी काफी गहरा असर पड़ा है।
फोरम में घटना के समय की वीडियो भी पेश की गई जिसमें मौके के अफसरों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। बचाव में कंपनी आउटलेट के वकील ने भी अपना पक्ष रखा लेकिन फोरम को संतुष्ट नहीं कर पाया कि गलती किन हालातों में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने माना कि आउटलेट पर वेज-नॉनवेज दोनों खाद्य पदार्थों को लेकर खास हिदायत जारी है। बावजूद इसके गलती से हिन्दू को नॉनवेज खाना देना बहुत बड़ी लापरवाही है जिस को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
अतः फोरम ने इस तल्ख टिप्पणी के साथ कि
"कोल्डड्रिंक मांगने पर पहले शराब पकड़ा देना और ग्राहक के शिकायत करने पर हाथ जोड़कर गलती मान लेने की प्रथा को सोसाइटी स्वीकार नहीं करती, ऐसी गलतियों को केवल दंड के साथ ही सुधारा जा सकता है"
आउटलेट को उक्त हैवी पेनल्टी लगाने तथा 10,000 रुपये कानूनी खर्च के तौर पर अदा करने का आदेश पारित किया तथा एक महीने में आदेश का पालन करने को कहा है।