जय हिन्द न्यूज़/जालंधर। पहले लोन डिफाल्टर फिर कोर्ट डिफाल्टर, फिर क्या पुलिस ने काबू करना ही था। सिटी पुलिस के प्रोक्लेम ऑफेंडर स्टाफ यानि पीओ स्टाफ ने आज चेक बाउंस की विशेष अदालत के जारी आदेश का पालन करते हुए 88, गोबिंद नगर बस्ती शेख, जालंधर में साहिल इंटरप्राइजेज के नाम से काम करने वाले सुरिंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़कर अदालत के समक्ष पेश किया जहां बचाव पक्ष के तौर पर पेश हुए सीनियर वकील शशि कटारिया की दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को कभी सम्मन तामील ही नहीं हुआ।
जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने भगोड़ा करार दिए जाने के बाद अरेस्ट वारंट जारी किया था। सूचना मिली कि वो घर पर ही रहता है और सूरज निकलने से पहले घर से कहीं चला जाता है। कोर्ट की ओर से जो सम्मन आते थे, उसकी सर्विस से कन्नी काट लेता था। कैपिटल फर्स्ट ने आरोपी के खिलाफ लोन चुकाने के बदले जारी 3 चेक बाउंस होने का केस कर रखा था जिसमे पेश न होने की सूरत में कोर्ट ने सिटी पुलिस को आरोपी को पकड़कर लाकर पेश करने का आदेश दे रखा था। गत दिवस पीओ स्टाफ ने रेकी करके आरोपी का घर से खिसकने का समय नोट किया और आज उसको काबू कर लिया। उधर, लोन फर्म के प्रवक्ता के अनुसार आरोपी ने कंपनी का 2015 में 28 लाख का लोन लिया था जो अब नियमित व्याज के बाद 40 लाख रुपए हो चुका है।