जय हिन्द न्यूज़/नई दिल्ली। वॉट्सऐप ग्रुप में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी तेजी शेयर किए जा रहे हैं और यह समस्या गंभीर है। इस पर काबू पाने के लिए भारत सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स ऐक्ट के में कुछ संशोधन करने की तैयारी की है। इन संशोधन में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई वॉट्सऐप पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के क्लिप्स सेंड करता है उसे सात साल की जेल हो सकती है और इसके लिए कोई बेल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा फाइन भी देना होगा। इस कानून में संशोधन होने के बाद अगर आपके मोबाइल पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से संबंधित विडियो और फोटो मिलने पर अगर आप इसकी जानकारी छुपाते हैं, तो आप भी दोषी ठहराए जा सकते हैं। आपको भी सजा हो सकती है। इसलिए मोबाइल यूजर को वॉट्सऐप पर आने वाले अश्लील विडियो या फोटो को डाउनलोड करने, देखने या सर्कुलेट करने से बचना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, ऐक्ट में किया गया बदलाव फिलहाल कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अप्रूवल के इंतजार में है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते भर में दोनों मंत्रालय से अप्रूव होकर ये कैबिनेट के पास जाएगा। पॉक्सो ऐक्ट भी होंगे सख्त बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित पॉक्सो ऐक्ट को लेकर भी भारत सरकार गंभीर है। सरकार पॉस्को ऐक्ट में संशोधन करने जा रही है, जो अभी प्रस्तावित है। नए नियम के बाद अब इस ऐक्ट में पांच साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा, यह अपराध गैर जमानती अपराध भी है।