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ऑड-इवन पॉलिसी: एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

By JNN News/New Delhi

Published on 17 Sep, 2018 01:32 PM.

JNN News/New Delhi > न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में ऑड-इवन पॉलिसी दोपहिया वाहनों पर भी लागू करने संबंधी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ए एन एस नाडकर्णी की दलीलें सुनने के बाद एनजीटी के 2017 के आदेश पर रोक लगायी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश श्री नाडकर्णी ने अपनी दलील में कहा कि यदि ऑड-इवन पॉलिसी के तहत दोपहिया वाहनों को शामिल किया गया तो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा जायेगी। उन्होंने कहा कि राजधानी में करीब 68 लाख दोपहिया वाहन हैं और ऑड-इवन में इन्हें शामिल करने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी। इसके बाद खंडपीठ ने एनजीटी के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने दिसम्बर 2017 में इस मामले में दिल्ली सरकार की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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