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पंजाब के इस एमएलए के खिलाफ हाइकोर्ट में दायर हुई याचिका, पढ़िए विवाद

By राजेश कपिल/जालंधर

Published on 14 Jul, 2018 02:40 PM.

जालंधर। यहाँ के कस्बा शाहकोट से हाल ही में उपचुनाव जीते कांग्रेस के हरदेव सिंह लाड़ी शेरोवलिया के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में इलेक्शन पेटिशन दायर हुई है। याचिका चुनाव लड़ने वाली कुकड़ पिंड निवासी डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी की परमजीत कौर ने याचिका में विजेता लाड़ी पर नॉमिनेशन में तथ्य छुपाने और चुनाव खर्च न दिखाने का आरोप लगाया है। याचिका में मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंदर सिंह पर सरकारी सिस्टम को हाइजैक करने तथा इस हेतु अपने सलाहकार संदीप संधू को इलेक्शन एजेंट लगाकर अफसरों की निगरानी करवाने का आरोप भी मढ़ा है। साथ ही चुनाव खर्च में सीएम के विजिट के खर्च भी नहीं जोड़ने को मुद्दा बनाया है। 

याचिका में ध्यानार्थ किया गया है कि पिछले 2017 के चुनाव में लाड़ी ने पैरा 7 में 51 लाख की संपत्ति का जिक्र किया था लेकिन उसको 2018 के उपचुनाव में नहीं शो किया। सबसे एहम यह कि लाड़ी ने कुल जितना खर्च दिखाया है उतना उनके पास कैश इन हैंड नही था। चुनाव के दौरान रोज़ 20-25 मीटिंग की लेकिन शो कम की। चार लोगों से 25-25 हज़ार लिया लेकिन शो नहीं किया।

आरोप यह कि आखिरी 2 दिन का कोई खर्च शो नहीं किया। यहां तक कि वोटर पर्ची तक का खर्च, पोलिंग बूथ के बाहर लगे पार्टी बूथ के खर्च तक शो नहीं किये हैं। याची के वकील परमिंदर सिंह ने बताया कि इन फैक्ट के आधार पर विधायक लाड़ी शेरोवलिया को अयोग्य घोषित कर दुबारा चुनाव करवाये जाने की मांग की गई है।

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