चंडीगढ़। भारतीय रिज़र्व बैंक यानि आरबीआई ने अपने अधिनियम की धारा 45-IA के तहत एक्शन लेते हुए पंजाब की 59 गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के काम करने के लाइसेंस यानि रजिस्ट्रेशन लैटर कैंसिल कर दिए है। अब इस आदेश के बाद न तो यह कारोबार कर सकते है और न ही आफिस खोल कर बैठ सकते हैं।