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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, फ्लाइट लेट तो रिफंड होंगे यात्रियों के पूरे पैसे

By JNN news/New Delhi

Published on 22 May, 2018 03:11 PM.

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में बड़े रिफॉम्र्स किए है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसलेशन चार्जेज पर बड़ी राहत देने की घोषणा की। सिन्हा ने कहा कि सरकार इसको लेकर ड्राफ्ट चार्टर लेकर आई है, जिस पर सभी पक्षों से राय मांगी गई है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के भीतर इन प्रस्तावों को लागू किया जाएगा। यदि फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा इस समयसीमा के अंदर टिकट में अन्य तरह के बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं। यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। मंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। मंत्री ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों को होटल में रुकने की व्यवस्था करेगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा। फ्लाइट अधिक डिले होने की स्थिति में यात्री टिकट कैंसल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। विशेष आवश्यक्ता वाले (दिव्यांग) यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर प्राप्त करना होगा। यात्रा के समय एयरपोटज़् पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा। ऐसा करके वह अपने समय की बच कर सकते हैं। डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

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