Latest News

अब बिना पुलिस इन्कवॉयरी रिन्यू होगा पासपोर्ट - विदेश राज्यमंत्री

By नई दिल्ली 6 August

Published on 06 Aug, 2015 02:25 PM.

नई दिल्ली। पासपोर्ट रिन्यू करवाने वालों के लिए खुशी की खबर है। केन्द्र सरकार ने रिन्यू होने वाले पासपोर्ट बिना पुलिस जांच रिपोर्ट के जारी करने का फैसला किया है। विदेश राज्य मंत्री वी.के सिह ने लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। पहला पासपोर्ट क्लीयर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया जाता है। इस फैसले का उन आवेदकों पर अहम प्रभाव पड़ेगा जिन्हें अपना पासपोर्ट दोबारा पाने के लिए अनिवार्य पुलिस सत्यापन के चलते विलंब का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक नाबालिग, सरकारी सेवक और वरिष्ठ नागरिक (65 साल और इससे अधिक उम्र के) को कुछ खास स्थिति में पुलिस सत्यापन से छूट प्राप्त है। सिह ने कहा है कि फौरी यात्रा जरूरतों को लेकर पासपोर्ट जारी करने के लिए 'तत्काल’ प्रणाली को बंद करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि पासपोर्ट सौंपे जाने में बेहतरी होने के चलते तत्काल पासपोर्ट के मामले 2०12-13 के 11 फीसदी से 2०14-15 में कम होकर छह फीसदी हो गए हैं। मंत्री ने कहा हालांकि, तत्काल प्रणाली को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह फौरी यात्रा जरूरत के उद्देश्य को पूरा करता है। वहीं, गृहमंत्रालय पासपोर्ट के लिए देशव्यापी पुलिस सत्यापन परियोजना पर काम कर रहा है ताकि यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए जरूरी मौजूदा एक महीने का समय कम होकर कुछ हफ्ते रह जाए। यह परियोजना नवंबर में बेंगलुरू से शुरू किए जाने की संभावना है। परियोजना के तहत जिला पुलिस के प्रमुख-एसपी या डीसीपी-को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, आधार और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) तक पहुंच उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आवेदक की पहचान, पता और आपराधिक रिकार्ड का ऑनलाइन सत्यापन हो सके।
Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
Related News
ताज़ा खबर
e-Paper

Readership: 295663