जय हिन्द न्यूज़/जालंधर
पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के pre-planned स्टिंग ऑपरेशन में कन्या भ्रूण हत्या कानून के उल्लंघन और साजिशन ठगी मामले में नामजद यहां के शहीद उधम सिंह नगर स्थित रतन अस्पताल के संचालक डॉक्टर बलराज गुप्ता को कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। गुप्ता को थाना 4 पुलिस अब गिरफ्तार नहीं करेगी।
आरोपी डॉक्टर गुप्ता की अग्रिम ज़मानत अर्जी पर माननीय सेशन कोर्ट ने उनके वकील Mandeep Singh Sachdev की दलीलों को सुनने के बाद राहत का यह आदेश पारित किया। बड़ी बात यह भी कि आरोपी डॉक्टर गुप्ता को जमानत देने पर खुद थाना 4 की SHO ने भी सहमति पेश की। SHO ने कोर्ट को बताया कि हेल्थ विभाग की रिपोर्ट ना मिलने के कारण उनकी जांच अटकी हुई है।
याद करवा दे कि कथित वीजा फ़्रॉड केस में पहले ही थाना 6 में CANNWINGS वाली मैडम डायमंड सोढ़ी के साथ पुलिस जांच का सामना कर रहे डॉक्टर गुप्ता को साल 2020 में थाना 4 पुलिस ने हेल्थ विभाग के एक high level स्टिंग ट्रैप के जरिए नामजद किया था। पुलिस ने मशीन भी सील कर दी थी।
हालांकि मधुरभाषि एवं अपने चिर-परिचित मनमोहक अंदाज़ से डॉक्टर बलराज गुप्ता हर बार की तरह उस समय भी अपने high profile लिंक के चलते गिरफ़्तारी से बच गए थे। गुप्ता ने शोर मचाया था कि उनको साजिशन फंसाया जा रहा है और डॉक्टर से एक पंजी भी सेवा पानी न मिलने पर पुलिस ने केस "बट्टे खाते" में डाल दिया गया था।
जानकार बताते हैं कि हेल्थ विभाग की उच्च स्तरीय जांच में भी आरोपी डॉक्टर बलराज गुप्ता को कोई राहत नहीं मिली थी। मगर फिर भी मिसल थाने में रुल रही थी कि हाल ही में माननीय हाईकोर्ट की खिंचाई के बाद FIR डाटा जीरो बैलेंस करने के दौरान डॉक्टर साब का केस नंबर भी action plan में आ गया था।