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केस हारे जोशी अस्पताल के मालिक डॉक्टर मुकेश जोशी, हड़पी पैमेंट ब्याज समेत अदा करने का हुआ कानूनी आदेश, पढ़िए किस पेशेवर का मारा गया था हक

By RAJESH KAPIL, EDITOR IN CHIEF

Published on 18 Feb, 2025 02:25 PM.

     जय हिन्द न्यूज/जालंधर


डॉक्टर एकता जिंदाबाद के नारे से प्रख्यात मैडीसिटी जालंधर से इनकी अनेकता का एक अनोखा मामला अदालत के एक फैसले से सामने आया है कि "गोड्डे" चेंज करने वाले एक डॉक्टर अजय दीप सिंह ने जोशी अस्पताल के मालिक डॉक्टर मुकेश जोशी के कानूनी ढंग से "गोड्डे टेकवा" दिए हैं।

 

 

 

स्थानीय सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि जोशी अस्पताल जालंधर के डॉक्टर मुकेश जोशी एवं नीलम जोशी अपने अस्पताल को सेवाएं देने वाले डॉक्टर अजय दीप सिंह की 2 लाख रुपए 12 हजार रुपए की रकम 18 प्रतिशत ब्याज रकम के साथ अदा करे।

 

 

 

दरअसल, नी रिप्लेसमैंट डॉक्टर अजय दीप सिंह ने 02.06.2017 से 02.08.2018 तक कपूरथला चौक, जालंधर स्थित जोशी अस्पताल को एक लिखित एग्रीमैंट के तहत अपनी सेवाएं दी थी। इस एग्रीमैंट के तहत डॉक्टर अजय दीप सिंह ने जोशी अस्पताल में Ex-serviceman contributory health scheme  के तहत नी रिप्लेसमैंट करवाने वाले मरीजों की सर्जरी करनी थी और अपनी तयशुदा फीस हासिल करनी थी।

 

 

 

अब हुआ यह कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद पनप गया और 04.10.2018 को डॉक्टर अजय दीप सिंह ने कोर्ट में 6,17,500/- रुपए की रिकवरी का केस दायर कर दिया। दायर किए दावे में याची डॉक्टर अजय दीप सिंह ने कुल रकम पर 18 प्रतिशत ब्याज भी दिलाने की मांग भी की थी।
 

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