जय हिन्द न्यूज़/जालंधर
शिकायत करने पर ATP-Complinant को BMC चौक के पास "Grip-Trap" करवाने वाले मैरिज पैलेस "BATH CASTLE" के मालिक को नगर निगम जालंधर कमिश्नर गौतम जैन ने करीबन 1.60 करोड़ बकाये का डिफाल्टर करार दे दिया है। हालांकि पैलेस मालिक का पक्ष नहीं मिल पाया है।
पता चला है कि कमिश्नर के आदेश पर बिल्डिंग ब्रांच के MTP ने NH-1 पर 56 कनाल जमीन में निर्मित बाथ कैसल (Bath Castle) के मालिक को 1.56 करोड़ रिकवरी का फाइनल नोटिस भेजा है। बताते हैं कि इससे पहले निगम ने Sep-Oct-Nov में रिकवरी नोटिस जारी किए थे।
ताज़ा सीलिंग नोटिस इसलिए क्योंकि बाथ कैसल के मालिक ने एक तो पिछले 6 साल से पैसे नहीं जमा कराए हैं। यही नहीं इससे पहले भी जारी रिकवरी नोटिस पर भी कोई पैसा जमा नहीं करवाया और न ही कोई समय लिया। अतः इस बार निगम ने नोटिस में इस बार 7 दिन का समय देकर सील करने की चेतावनी दे दी गई है।
बता दे कि निगम ने Bath Castle के मालिक की तरफ पिछले 6 साल का ब्याज भी जोड़ा है। ये रिकवरी बाथ कैसल (Bath Castle) को रेग्युलाइजेशन करने को लेकर निकाली गई है। पता चला है कि बाठ के अलावा और भी काफी डिफाल्टरों पर शिकंजा कसा गया है।
नगर निगम कमिश्नर की माने तो साल 2017 में रेग्युलाइजेशन पालिसी आई थी, तब Bath Castle मालिक ने एफीडेविट देकर कहा था कि भी फीस बनेगी, निगम के खाते में जमा करवा देंगे। साल 2018 में Bath Castle के मालिक को निगम ने 1,01,74,427 रुपए का नोटिस भेजा था। तब Castle मालिक ने रकम का 15% यानि 15,26,165 रुपए जनवरी 2018 में जमा करवा दिया था।
इसके बाद Bath Castle के मालिक ने नगर निगम के कमिश्नर को एफीडेविट दिया था कि बाकी 85% रकम 6 महीने में किश्तों में जमा करवाएंगे। बावजूद Bath Castle के मालिकों ने कोई पैसा नहीं जमा करवाया। अब 6 साल बाद बाथ कैसल (Bath Castle) की फिर से फाइल खोली गई है। उन्हें 1.58 करोड़ रुपए जमा करवाने का नोटिस भेजा गया है।
गौरतलब है कि साल 2022 में यही मुद्दा उठाने पर शिकायतकर्ता अरविन्द को समेत उसके साथी और नगर निगम के ATP रवि पंकज शर्मा को BMC चौक में "Grip-Trap" किया था। हालांकि मीडिया के सामने हुए "धक्का ट्रैप" के बाद मीडिया को भी धमकाकर शांत कर दिया गया था।