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HARYANA में 14 मंत्री बनाए जाने के विरोध में दाखिल मामला, HIGH COURT ने सरकार को जारी किया नोटिस

By jai hind news desk

Published on 05 Nov, 2024 02:44 PM.

HARYANA  में 14 मंत्री बनाए जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर मंगलवार (5 नवंबर) को PUNJAB एंड HARYANA HIGH COURT में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। 17 अक्टूबर को नायब सैनी के अलावा 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को एडवोकेट जगमोहन भट्‌टी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं। संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। याचिका में भट्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ. अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम के अलावा केंद्र सरकार व हरियाणा विधानसभा को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो मंत्री पद और कैबिनेट रैंक बांटी गई है, उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनको भुगतान जनता की कमाई से किया जाता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि तय संख्या से अधिक मंत्री होने के चलते अतिरिक्त मंत्रियों को हटाया जाए। याचिका पेंडिंग रहने तक उन्हें मिलने वाले लाभ पर भी रोक लगाई जाए। इससे पहले भी एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने तेरहवीं व चौदहवीं विधानसभा के दौरान 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

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