जय हिन्द न्यूज/जालंधर
संभवत: एक गहरी साजिश के ही शिकार हुए लगते आर.एस गलोबल के संचालक सुखचैन सिंह राही अब दीवाली घर पर ही मनाएगें। करीब एक महीने पहले इमीग्रेशन सैक्टर में ही कार करती एक युवती के आरोप पर सुखचैन सिंह राही को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। एडिशनल सैशन जज के.के. जैन ने एडवोकेट मंदीप सिंह सचदेव की दलीलों व पेश सबूतों को देखने से पाया कि आरोपी राही इसी स्टेज पर जमानत का हकदार है। राही पर युवती द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसको होटल में सैमीनार का बोलकर नशीली वस्तु का सेवन करके उसका बलात्कार किया गया। हालांकि जमानत पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट मंदीप सिंह सचदेव एवं मेहर सचदेव ने कोर्ट के समक्ष होटल की सीसीटीवी फुटेज पेश करके दावा किया कि आरोप लगाने वाली युवती सहमति के साथ होटल आई थी और लौटते समय एकदम नार्मल थी। यदि बलात्कार जैसा कृत्य अंजाम दिया गया होता तो लडक़ी के हाव-भाव एवं चाल-ढाल स्पष्ट संकेत देती जो कि सीसीटीवी में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया।