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LAND FOR JOB CASE: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में DELHI COURT ने दी जमानत

By jai hind news desk

Published on 07 Oct, 2024 02:42 PM.

दिल्ली की अदालत ने जमीन के बदले नौकरी मामले में RJD’S के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। RJD’S नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पटना में आरजेडी कार्यालय में। (संतोष कुमार/एचटी फाइल) आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरजेडी नेताओं को ₹1-1 लाख के निजी मुचलके पर राहत दी, यह देखते हुए कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

 

LALU PRASAD, TEJASHWI YADAV, और TEJ PRATAP YADAV दिल्ली की अदालत में अदालत द्वारा पहले जारी किए गए समन के अनुपालन में पेश हुए। न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ED ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया।

 

 

तेजस्वी यादव ने कहा, "वे राजनीतिक साजिश में लिप्त रहते हैं। वे एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। इस मामले में कुछ भी ठोस नहीं है। हमारी जीत निश्चित है..."   तेज प्रताप लालू प्रसाद के परिवार के छठे सदस्य हैं, जिनका नाम इस मामले में आया है। लालू प्रसाद के अलावा अन्य सदस्यों में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी CM और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और बेटियां, लोकसभा सांसद मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं।

 

 

समन किए गए अन्य आरोपपत्रित व्यक्तियों में AKHILESHWAR SING और उनकी पत्नी KIRAN DEVI शामिल हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंह को ED ने आरोपी बनाया था, जबकि उनकी पत्नी किरण पर शुरू में आरोप नहीं लगाया गया था। राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों मीसा, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को इस साल 7 MARCH को ED मामले में नियमित जमानत दी गई थी, जबकि पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी को अदालत ने 4 अक्टूबर, 2023 को जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 अगस्त को एक पूरक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें 11 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, किशुन देव राय और संजय राय शामिल हैं। नौकरी के लिए जमीन का मामला क्या है? ईडी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन का मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों में शामिल लोगों ने राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए या हस्तांतरित किए।

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