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TAX RULE CHANGES: 1 अक्टूबर 2024 से बदल जाएंगे इनकम टैक्स, STT, TDS रेट्स, आधार कार्ड सहित ये 6 नियम

By Jai Hind News Desk

Published on 26 Sep, 2024 04:01 PM.

NEW DELHI: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने केंद्रीय बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव का ऐलान किया था. जिसमें TDS रेट, ADHAR , SST और Direct Taxes विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल है. बदलाव किए गए नियम आगामी महीने से प्रभावी हो जाएंगे. ऐसे में आपको इनके बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

 

केंद्र सरकार ने बजट 2024 में सिक्योरिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. जिसके बाद सिक्योरिटी फ्यूचर के लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत टैक्स देना होगा, जबकि ऑफ्शन के लिए ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा. इसके अलावा शेयर बायबैक के जरिए होने वाली कमाई के लिए भी शेयरधारकों को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. ये सभी बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएंगे वहीं, सरकार ने AADHAR CARD के गलत इस्तेमाल और डुप्लीकेशन को रोकने के लिए AADHAR NO. की जगह आधार नामांकन IED, इनकम टैक्स रिटर्न में AADHAR और PAN आवेदन की जानकारी देने की अनुमति नहीं होगी यानी आपको AADHAR CARD और PANN का नंबर दर्ज करना पड़ेगा.

 

इसके साथ ही सरकार ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड समेत स्पेसफिक केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10% की दर से सोर्स पर टैक्स कटौती TDS का ऐलान किया था, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है. बता दें कि यह टीडीएस 10,000 लिमिट के बाद काटा जाएगा, जबकि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के जरिए पूरे साल में 10,000 से कम की कमाई हो रही है तो, कोई टैक्स देय नहीं है वहीं, इनकम टैक्स की धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस दर 5% से घटाकर 2% कर गई. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस रेट 1% से घटाकर 0.1% कर दी Central Board of Direct Taxes  ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का ऐलान किया है.

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