जय हिन्द न्यूज/जालंधर
श्री अमृतसर साहिब से मिठाई का कारोबार शुरू करके नार्थ इंडिया में मिठाई के बाद शराब कारोबार जमाने वाले अग्रवाल परिवार में इन दिनों कड़वाहट बढ़ती जा रही है। यहां के जवाहर नगर में हीट सैवन के सामने पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप के नाम से स्वीट्स शॉप का संचालक करने वाले खानदान के वंश अमित अग्रवाल को दूसरे वंश की ओर से ब्रांड को लेकर अखबारी विज्ञापन, सोशसल मीडिया पर विरोध प्रचार का सामना करना पड़ रहा है।
ताजा जानकारी मिली है कि पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप ने स्थानीय अदालत में सिविल सूट दायर करके मैस. बांसल स्वीट्स हाऊस की ओर से किए जा रहे प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। याची पक्ष ने सीपीसी 151 रीड विद आर्डर 39 रुल 1 व 2 के तहत अर्जी में मांग पेश की है कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से विभिन्न माध्यमों से वादी के खिलाफ किए जा रहे प्रचार पर स्टे आर्डर जारी किया जाए।
बहरहाल, एडिशनल सैशन जज धरमिंदर पाल सिंगला की अदालत ने 28.08.2024 के अंतरिम फैसले में एक्स पार्टी इंटैरिम स्टे आर्डर जारी करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को सम्मन जारी कर 18.092024 को पेश होकर जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है। उधर, वादी पक्ष के अमित अग्रवाल का दावा है कि परिवार स्तर पर भी मध्यस्ता जारी है।
गौरतलब है कि बीते समय के दौरान मैस. बांसल स्वीट्स हाऊस की ओर से पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप के खिलाफ प्रचार के विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन जारी किए थे। याची पक्ष को इससे न केवल व्यापारिक ब्लकि ग्राहकों के भ्रमित होने से आर्थिक हानि होती दिखाई दी जिसके चलते पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप ने कोर्ट का रूख किया है।