Latest News

गाड़ी के चालान पर अब देना होगा सिर्फ FLAT 50% जुर्माना, BIG NEWS दिल्ली वालों को राहत!

By Jai Hind News Desk

Published on 12 Sep, 2024 01:17 PM.


दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना देना होगा..इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है. एलजी की मंजूरी के बाद लोग आधा जुर्माना देकर अपना चालान निपटा सकेंगे. 

 

 

देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है. यहां ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है. इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है. सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए और ट्रैफिक चालानों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट  धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों को चालान राशि के 50 फीसदी पर समायोजित करने का निर्णय लिया है. इसका मतलब है कि जिन लोगों को ट्रैफिक चालान जारी किया गया . वे केवल चालान की आधी राशि देकर अपना चालान निपटा सकते हैं. 

 

90 दिनों के भीतर भरना होगा जुर्माना  

 

यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालानों को जल्दी और अधिक आसान तरीके से निपटाने के उद्देश्य से पेश किया गया है. इस योजना के तहत मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी   होने के 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान करना होगा. जबकि अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए यह समय सीमा 30 दिन रखी गई है. 

 

ट्रैफिक चालानों के निपटान में होगी आसानी  

 

 यह कदम न केवल जनता के लिए ट्रैफिक चालानों का निपटान करने में आसानी लाएगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा देगा. सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों का सम्मान बढ़ेगा और सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा. 



LG की अनुमति मिलते ही लागू होगी योजना 

 



कैलाश गहलोत ने कहा कि यह कदम दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और ट्रैफिक व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. नियमानुसार अनुमति मिलते ही यह योजना लागू कर दी जाएगी. कुल मिलाकर यह योजना दिल्लीवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है और उम्मीद है कि इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.

 

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
Related News
ताज़ा खबर
e-Paper

Readership: 295663