जय हिन्द न्यूज़/जालंधर
पंजाब में सत्ता पलट के बाद STF के पहले शिकार हुए जिला कपूरथला के NRI रंजीत सिंह उर्फ़ जीता मोड़ के खिलाफ जालंधर सिटी पुलिस ने नई FIR दर्ज़ की है।
मामला पुराना होने के कारण IPC की धारा 406, 420, 465, 468, 468 एवं 471 के तहत थाना नवी बारदारी में दर्ज़ FIR में आरोपी बनाए जीता मोड़ पर ठगी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के सहारे ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाएं जाने का आरोप है।
थाना से जानकारी न मिलने पर सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पुलिस जाँच में आरोपी जीता मोड़ पर फर्जी (POWER OF ATTORNY) बनाने और उसका कोर्ट में इस्तेमाल करने का आरोप साबित हुआ है। ताज़ा मामला भोगपुर के गांव बुरचोही निवासी सुरजीत सिंह गाखल की शिकायत पर दर्ज़ किया गया है।
पुलिस जाँच में पाया गया कि शिकायत करने वाले सुरजीत गाखल और आरोपी रणजीत सिंह के साथ हरजीत सिंह और दलजीत सिंह पुत्र चन्नन सिंह, सतवंत सिंह (मृतक) पुत्र रतन सिंह और सुखविंदर पुत्र अवतार सिंह निवासी गांव नूरपुर, जिला जालंधर, पठानकोट जीटी रोड गांव नूरपुर, जालंधर के साथ जमीनी रिकॉर्ड खाता संख्या 141/145, 146, 295/314, 296/315, 316, 292/309, 144/149, 150, 12//21 (3-5), 22(8-0), 23( 7 -13), 24(4-7), 17//2/1 (1-10), 17//2/2 (6-10), 4/1 (2-2), 3 (8-0 ) , 12//28 (0-10) और 28 (0-10) क्षेत्रफल लगभग 06 एकड़ 07 कनाल 03 मरले भूमि खरीद समझौता 01.11.2017 को 04 करोड़ 10 लाख रुपये प्रति एकड़ 50 लाख रुपये में तय किया गया था। बयाना राशि के रूप में 20 लाख रूपये नकद दिए गए थे।
मामला तब विवाद में बदल गया ज़ब उस ज़मीन पर कुछ बिल्डर्स ने निर्माण शुरू किया और सुरजीत सिंह को पता चला कि उनके साथ आरोपी जीता मोड़ ने धोखा किया है। विवाद के चलते ज़ब सुरजीत कोर्ट गए तो जीता मोड़ ने सुरजीत के नाम की बनी एक स्पेशल पावर of ऑटोर्नी (SPA) को कोर्ट में पेश किया। सुरजीत ने उस सपा को जाली बताकर पुलिस को शिकायत की।
बहरहाल, मामला अग्रिम जमानत को कोर्ट के सामने आया है जिसमें आरोपी जीता मोड़ ने सेशन कोर्ट से जमानत लाभ माँगा है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ कपूरथला कोर्ट में 2 अलग मामले चल रहे है जिसमें जीता जमानत पर है।