पंजाबी गायक गुरदास मान के खिलाफ जिला जालंधर के क़स्बा नकोदर में दर्ज धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में FIR रद्द करने और कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने के फैसले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने एक याचिका के चलते अब पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याची हरजिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि गुरदास मान ने लाडी शाह को गुरु अमरदास जी का वंशज बताया और उनकी तुलना सद्गुरु से की जोकि सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। याचिका में कहा गया कि यह जगजाहिर है कि लाडी शाह सार्वजनिक रूप से नशा करते थे और निरवस्त्र रहते थे जोकि सिख धर्म में मंजूर नहीं है। ऐसे व्यक्ति या डेरामुखी को सद्गुरु की संज्ञा देना सिख धर्म का अनादर है जो गुरदास मान ने किया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया है और सुनवाई 13 जून तक स्थगित कर दी है।