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*हाईकोर्ट से भी केस हारा सरकारी खजाने को मोटा रबड़ा लगाने वाला फैक्टरी मालिक, डबल बैंच से भी अपील डिसमिस, पढि़ए कितने आएंगे सरकारी खजाने में*

By RAJESH KAPIL, EDITOR IN CHIEF

Published on 11 May, 2024 03:35 PM.

               जय हिन्द न्यूज/जालंधर


लैंड रजिस्ट्रेशन की आड़ में पंजाब सरकार के खजाने को करीब एक करोड़ रुपए का रबड़ा लगाने वाले एक फैक्टरी मालिक को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से करारी शिकस्त मिली है। कपूरथला रोड स्थित नामी फैक्टरी मालिक को सिंगल बैंच के बाद डबल बैंच ने भी स्टांप ड्यूटी चोरी का दोषी मानते हुए अपील खारिज की है। दरअसल, स्टांप डयूटी चोर फैक्टरी मालिक को फैक्टरी की लैंड रजिस्ट्रेशन की जांच के बाद डिप्टी कलैक्टर जालंधर ने करीब 50 लाख रुपए की पैनेल्टी लगाई थी। डिवीजनल कमिश्नर जालंधर की अदालत से भी अपील खारिज होने पर माननीय हाईकोर्ट के समक्ष इस स्टांप ड्यूटी चोरी की संज्ञान अवधि के आधार पर याचिका दायर करके राहत की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर संदेह होने पर पहले एसडीएम से रिपोर्ट मंगवाई जिसमें विषय संबंधित संपति मौका मुआयना करने पर कामर्शियल पाई गई। यही नहीं उच्च अदालत ने डायरैक्टर फैक्टरीज से जब रिपोर्ट तलब की तो फैक्टरी करीब तीन दशक पुरानी निकली जिसके चलते अपील को खारिज कर दिया गया। अब देखना शेष होगा कि दोषी करार फैक्टरी मालिक अब पैनेल्टी जमा करवाता है या फिर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है। बहरहाल, यह मामला काफी चर्चा का विषय बनने जा रहा है क्योंकि इसमें अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
 

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