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*ब्लैकमेलिंग और बलात्कार मामले में दम्पति समेत प्रिंटिंग प्रेस मालिक बरी, तांत्रिक बनकर न्यूड वीडियो बनाने और डराकर रेप करने और पैसे ऐंठने का लगाया था आरोप, पढ़िए किन वकीलों ने झूठे साबित कर दिए सारे आरोप*

Published on 06 Mar, 2024 06:42 PM.

        जय हिन्द न्यूज़/जालंधर

 

तांत्रिक बनकर पहले न्यूड वीडियो और फिर वशीकरण करके बलात्कार करने और फिर वीडियो वायरल करने का डरावा देकर लाखों रूपए ऐंठने का दाग़ आज एक दम्पति और प्रिंटिंग प्रेस मालिक के माथे से मिट गया।

 

 


ज्वाला नगर में किरायादार रहे दम्पति पलक धीर-कुणाल धीर और ढन मोहल्ला जालंधर निवासी गौरव सहगल के खिलाफ साल 2000 के दौरान थाना सिटी 1 पुलिस ने IPC की धारा 376, 384 और 120-B के तहत मामला दर्ज़ किया था।

 

 

 


दम्पति पर मकान मालिक की भतीजी को बहला कर गौरव सहगल के पास उसको सन्नी बाबा बताकर ले जाने, कथित बाबा सन्नी द्वारा उसके साथ वीडियो चैट दौरान कपड़े उतारकर शरीर देखने और फिर वीडियो बनाकर वायरल करने का डरावा देकर रेप करने का आरोप लगाया गया था।

 

 

 

दम्पति पर यह आरोप भी लगाया था कि ब्लैकमेल करके उसके घर से पैसा, गहने और कीमती समान जबरन ले लिया गया। रेप भी दम्पति के कमरे में होने का संगीन आरोप लड़की ने लगाया था जबकि सुनवाई दौरान कोई आरोप साबित नहीं हो पाया।

 

 

 

 

बचाव पक्ष के वकीलों में DBA के पूर्व Sr. Vice President Advocate Ravish Malhotra, केंद्र सरकार के पैनलिस्ट एडवोकेट Ajay Pathania और DBA के पूर्व प्रधान राजकुमार भल्ला ने तथ्यों पर आधारित ऐसी दलीले पेश की कि पुलिस का सारा केस ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अत: कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।

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