Latest News

*जग्गू भगवानपुरिया न्यूज अपडेट: फिरौती की रकम को लेकर दायर हुई अर्जी पर आया कोर्ट का फैसला, RTI एक्टिविस्ट की गवाही पर दर्ज हुई थी F.I.R, पढि़ए और फ्लैशबैक में जाकर जानिए पूरा मामला*

By RAJESH KAPIL, EDITOR IN CHIEF

Published on 22 Feb, 2024 04:26 PM.

               जय हिन्द न्यूज/जालंधर


कुख्यात गैंगस्टर कहे जाने वाले जग्गू भगवानपुरिया पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाने वाले बिल्डर की एक अर्जी पर कोर्ट का फैसला आया है।

 

 

वैध-अवैध कालोनी के सवालों से घिरे रहने वाले सिटी के प्रापर्टी डीलर संदीप सुनेजा की केस में फंसी पांच लाख रुपए की रकम लौटाने का आदेश जारी हुआ है।

 

 

कोर्ट ने सुनेजा का अर्जी का निपटारा करते हुए सिटी पुलिस को आदेश जारी किया है कि फिरौती मामले के शिकार सुनेजा को पांच लाख रुपए रिलीज कर दे।

 

 

 

साथ ही हिदायत जारी की है कि रकम लौटाने से पहले सभी करंसी नोटों की फोटो कापी तस्दीकशुदा केस फाइल के साथ जोड़े ताकि केस के ट्रायल के दौरान पहचान की जा सके।

 


गौरतलब है कि बीते 06 अप्रैल 2023 को सिटी पुलिस के थाना 6 में माडल टाउन जालंधर निवासी संदीप सुनेजा की शिकायत पर कपूरथला के अमृतपाल बल्ल, गुरदासपुर के जज्गू भगवानपुुरिया, बटाला के गुरमीत रंधावा, अमृतसर के जसकरण और गोपी के खिलाफ 50 लाख रुपए की रंगदारी यानि फिरौती मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

 

 

 

पुलिस को दी शिकायत में बिल्डर सुनेजा ने घटना के गवाह के तौर पर एक आरटीए एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह को पेश किया था। FIR के मुताबिक सुनेजा ने यह शिकायत सिमरणजीत को साथ ले जाकर उसके सामने की थी।

 

 


बकौल, सुनेजा उसको दो विदेशी नंबरों से फोन आया था और 66 फुटी रोड से सटे गांव फोहल्डीवाल में स्थापित की सोहाना रैजीडैंसी से मोटी कमाई होने की जानकारी का हवाला देकर 50 लाख रुपए की मांग की थी। धमकाने वाले ने घर व परिवारिक सदस्यों की रेकी तथा रंगदारी न देने पर नकोदर के टिम्मी चावला मर्डर केस का डरावा देकर फिरौती रकम पीएपी के नजदीक देने की बात की थी जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था और रंगदारी की पहली किश्त 5 लाख रुपए देते युवकों को काबू किया था।
 

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
Related News
ताज़ा खबर
e-Paper

Readership: 295663