जय हिन्द न्यूज/जालंधर
हाल ही में बंगा के FOREX मालिक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कमजोर केस के कारण किरकिरी करवाने वाली केंद्र की जांच एजेंसी Enforcement Directorate (E.D) को आज अन्य केस में आज सफ़लता हाथ लगी। इससे ED की जीत हार का जो आंकड़ा 1-1 का था वो आज 2-1 का हो गया।
ED के वकील APS पठानिया की ठोस पैरवी के चलते जालंधर की विशेष अदालत ने सिंचाई विभाग के EX. SDO नवदीप सिंह को 3 साल 6 महीने कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। साथ ही कोर्ट ने हैरोइन नशा बेचकर कमाई 9 लाख रुपये की राशि को जब्त करने का आदेश दिया।
दोषी क़रार मोहाली (Punjab) के फेज 9 स्थित मकान नंबर 4 निवासी नवदीप सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह के ख़िलाफ़ राज्य पुलिस की SSOC ब्रांच ने 04.06.2009 को अपने श्री अमृतसर साहिब स्थित थाना में NDPS Act के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी के कब्जे से 95 ग्राम नशा सामग्री हैरोइन बरामद हुई थी और इसके साथ इसका एक साथी और पकड़ा गया था।
SSOC ने आरोपी नवदीप के कब्जे से एक रिवॉलवर और 9 लाख रुपये कैश और साथी सरबजीत सिंह के घर से एक किलो हैरोइन बरामद की थी। पंजाब पुलिस ने दोनों के ख़िलाफ़ केस दायर किया और कोर्ट ने आरोपी नवदीप सिंह को एक साल की सजा भी सुनायी। वहीँ, इसी केस के आधार पर E.D ने जालंधर में आरोपी ख़िलाफ़ 2011 में ECIR दर्ज का जांच की थी।
जानकारी के मुताबिक SSOC के दायर केस में नवदीप को एक साल और NDPS के केस में सरबजीत सिंह को 12 साल सजा हुई। एक साल बाद नवदीप सिंह जेल से सजा पूरी करके रिहा हो गया और E.D की जांच के घेरे में आ गया। E.D की जांच में दोषी नवदीप ने खुद को प्रॉपर्टी डील में शामिल बताकर 9 लाख रुपये के मामले से बचने की कोशिश की।
E.D की जांच में आरोपी नवदीप सिंह जोकि सिंचाई विभाग में SDO रहा था, के मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में लुधियाना के गांव झामत निवासी सरबजीत सिंह पुत्र हरमिनदर सिंह को भागीदार पाया और दोनों के ख़िलाफ़ 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 (1) के तहत केस दायर किया था।
चार्ज शीट के अनुसारए ED ने दोनों को कानून की धारा 3 और 4 के तहत सजा दिए जाने की मांग की। मगर कोर्ट ने नवदीप से कैश रिकवरी होने के कारण सिर्फ उसको दोषी माना और सजा सुनाई। अब फ़रार दोषी नवदीप सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजने की जिम्मेदारी दोबारा पंजाब पुलिस पर आ बनी है।