जय हिन्द न्यूज/जालंधर
जमानत लाभ का दुरुपयोग करने, ट्रायल कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने और अदालती पेशी से कन्नी काटने की सूरत में अब पंजाब पुलिस से छिपते फिर रहे विधानसभा हलका जालंधर वेस्ट के MLA शीतल अंगुराल के लिए बुरी खबर है। सेशन कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत लाभ देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस MLA शीतल अंगुराल को किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है।
दरअसल, करीबन आधा दर्जन क्रिमिनल केसों में अंडर ट्रायल आरोपी MLA शीतल अंगुराल की बेल ट्रायल कोर्ट ने गत दिवस खारिज करते हुए अरेस्ट वारंट जारी किए थे। ऐसा कोर्ट ने तब किया जब बिना कोर्ट अनुमति के विदेश जाने की शिकायत मिलने पर कोर्ट ने पासपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
अब कोर्ट तो कोर्ट है भाई, सम्मान करना बनता था लेकिन आरोपी MLA शीतल न तो खुद पेशी पर आए और न पासपोर्ट पेश किया। और तो और कोई न कोई "बहाना" बनाकर हाजिरी माफी की अर्जियां पेश की जिससे कोर्ट ने बीती तारीख पर "भृकुटी" तान ली और जमानत ही रद्द कर दी। उसके बाद से MLA शीतल खुल कर समाज में नहीं आ रहे। यहां तक कि उनके हल्के में नव स्थापित मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन तक किसी और ने किया।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी MLA शीतल को 2 ऑप्शन दिए थे कि या वो खुद पेश हो या फिर पासपोर्ट पेश करे लेकिन दोनों को गंभीरता से नहीं लिया। अतः अब जब माननीय सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत का लाभ माँगा तो सेशन कोर्ट ने भी अर्जी खारिज करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से 2 ऑप्शन दिए है।
सेशन कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपी शीतल 15 दिन के भीतर एक तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना पासपोर्ट सरेंडर करे और दूसरा यह कि दोबारा रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। ट्रायल कोर्ट को उसी दिन बेल पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। अब यह ट्रायल कोर्ट पर निर्भर है कि वो बेल देती है या फिर.......फैसला कुछ भी हो सकता है, यह देखना शेष होगा।
बहरहाल, मामला MLA के गले की फांस और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनावी वायदे 1000-1000 सभी महिलाओं को देने को पूरा ना कर पाने से पहले ही पार्टी भारी ज़न विरोध का सामना कर रही है। वहीँ, अब अपने नेताओं की ऐसी "करतूतें" भी पार्टी की काफी किरकिरी करवा रही है। हालांकि MLA के पड़ोसी "दुश्मन मित्र" का खेमा काफी खुश है और स्वाद ले ले कर ख़बरों को groups में शेयर कर रहा है ताकि कोई भी खबर से वंचित न रह जाए।