जय हिन्द न्यूज/जालंधर
पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। सिख मर्यादा का हनन करते हुए पुत्र के केश यानि बाल कटवाने पर पति ने पत्नी पर IPC की धारा 295A, 298, 406 और 506 का मामला दर्ज करवाया है।
यही नहीं जब पत्नी कोर्ट में जमानत लेकर फारिग हुई तो कोर्ट ने पत्नी और जमानत देने वाले के साथ गारंटी भरने वाले के ख़िलाफ़ ठगी-जालसाजी का नया मामला दर्ज करने का आदेश भी जारी किया है और सभी पक्षों से लिखित जवाब तलब किया है।
बहरहाल, कोर्ट के आदेश अभी थाना नवीं बारादरी नहीं पहुंचे हैं और बच्चे की पहचान गुप्त रखने के लिए संबंधित पक्षों का नाम प्रकाशित नहीं किया जा रहा है लेकिन यह मामला कचहरी में इन दिनों काफी चर्चा में है।
दरअसल, एडवोकेट गुरविंदर अरोड़ा ने पिता की एक क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर पत्नी को बेटे के "केश कत्ल" मामले में कटघरे में बतौर आरोपी तलब करवाया था। मूलतः हिमाचल निवासी पत्नी ने कुछ दिन पहले जमानत भरी और ट्रायल फेस करने लगी।
अब हुआ कुछ ऐसा कि एडवोकेट गुरविंदर अरोड़ा के क्लाइंट ने जमानत देने वाले बस्ती नौ जालंधर निवासी विक्रांत खिन्दर पुत्र हरबंस लाल से तस्दीक किया। यह भी पूछा कि आप सुरिंदर को जानते हो जिसने गारन्टी दी है।
यह सुनकर विक्रांत चौंक गया और बोला कि उसने तो किसी की जमानत नहीं दी। यह सुनकर केस करने वाला पति भी चौंक गया क्योंकि उन्होंने बेल बॉन्ड की खुद नजरसानी की थी। पति ने विक्रांत को कोर्ट बुला लिया और जैसे ही कोर्ट में उनका ऐफिडेविट पेश किया तो फर्जी जमानत का भंडाफोड़ हो गया।
कोर्ट ने तत्काल इस मामले में अपने स्तर पर जांच की और पाया कि आरोपी महिला ने जमानत जाली पेश की है जिसको रद्द करते हुए नई जमानत के लिए नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने आरोपी महिला समेत जमानत देने वाले और शियोरीटी के नान बेलएबल वारंट भी जारी किए थे लेकिन कोई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
अतः, कोर्ट ने कोर्ट के समर्थ अधिकारी को आदेश किया कि वो महिला, उसके जाली जमानती और उसकी तस्दीक करने वाले न्यू माडल हाउस जालंधर निवासी सुरिंदर सिंह के ख़िलाफ़ ठगी जालसाजी की FIR दर्ज करवाएं। अब देखना शेष होगा कि इस जाली जमानत के मामले की जांच में और क्या नए खुलासे होते हैं।