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*सावधान! जालंधर की यह कालोनी है अवैध, कहीं आप इनका शिकार न हो जाना, कालोनी काटने वाले दंपति मालिकों पर पुलिस ने कसा है शिकंजा, जमानत के जुगाड़ में आरोपी, पढ़िए कौन सी है यह अवैध कालोनी*

By RAJESH KAPIL, EDITOR-IN-CHIEF

Published on 11 Jul, 2023 07:56 PM.

 

           जय हिन्द न्यूज/जालंधर

 

यहां की 66 फीट रोड पर फोहलडिवाल गांव में 0.288 एकड़ जमीन पर अवैध तौर पर स्थापित "LIFE STYLE HOMES" कालोनी मालिकों पर सिटी सदर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अवैध कालोनी 10 साल पहले काटी गई थी और तब से रेग्युलेशन के नाम से खेल खेला जाता रहा है।

 

 

जानकारी मिली है कि सिटी सदर पुलिस ने JDA की शिकायत पर कालोनी काटने वाले 26 संत प्रेम सिंह नगर, 66 फीट रोड, जालंधर निवासी निरपाल सिंह रियात और इसकी पत्नी कुलदीप रियात के ख़िलाफ़ Punjab Appartment and Regulation Act 1995 की धारा 36 के तहत FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

 

 


दोनों आरोपी दंपति अब गिरफ्तारी के डर से कोर्ट पहुंचे है और राहत की गुहार लगाई है। बहरहाल, कोर्ट ने थाना पुलिस का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट के फैसले के बाद ही इस मामले की अगली तस्वीर साफ़ होगी लेकिन जो लोग इस अवैध प्रोजेक्ट का माल खरीद चुके है वो खुद को ठगी का शिकार हुआ मेहसूस करने लगे है।


दरअसल, बीते साल मामला ध्यान में आने पर दोनों आरोपियों को सरकार की अवैध कालोनी रेगुलेट पॉलिसी का ऑफर दिया गया था लेकिन यह असफ़ल रहे। अतः सरकारी पॉलिसी के मुताबिक दोनों के ख़िलाफ़ FIR की सिफारिश की गयी थी। थाना पुलिस के मुताबिक जनवरी 2023 में FIR दर्ज होने पर भी दोनों थाना हाजिर नहीं हुए और दोनों को नोटिस भेजा गया था।


 

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