.. न्यूज/जालंधर।
वाहनों का बीमा करते समय बड़े-बड़े दावे करने वाली बीमा कंपनियां बाद में अपने ग्राहकों के साथ कितना सौतेला व्यवहार करती है कि हक के लिए ग्राहक को कोर्ट जाना पड़ रहा है। ताजा प्रमाण सामने आया है कि बीमाकृत वाहन का थैफ्ट क्लेम ठुकराने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस को कानूनी फटकार लगाते हुए ठुकराया क्लेम स्वीकार करने का आदेश दिया है।
यहां के करोल बाग निवासी पूर्ण सिंह पुत्र दरबार सिंह की शिकायत पर सुनवाई के बाद फोरम अध्यक्ष हरवीन भारद्बाज तथा मैंबर ज्योतसना व जसवंत सिंह ढिल्लों ने बीमा कंपनी के क्लेम ठुकराने को गलत ठहराया और 6 प्रतिशत व्याज दर के साथ 3 लाख रुपए का क्लेम अदा करने का आदेश जारी किया है। फोरम ने बीमा कंपनी को 1० हजार रुपए हर्जाना तथा 5 हजार रुपए कानूनी खर्च भी अदा करने का आदेश दिया है।
बीमा कंपनी के खिलाफ पूर्ण सिंह ने अपने वकील सुशांत कुमार के जरिए तब क्लेम दायर किया था जब उनकी इनोवा कार नंबर पीबी०8-डीजी-6718 नई दिल्ली में चोरी हो गई और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में अनट्रेस रिपोर्ट भी मंजूर करवा ली। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने क्लेम को ठुकरा दिया और मजबूरन पूर्ण सिंह को उपभोक्ता फोरम में केस करना पड़ा।