जय हिन्द न्यूज/जालंधर
उत्तर भारत की प्रख्यात भवन निर्माता कंपनी AGI इंफ्रा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फर्जी न्यूज क्लिप वायरल करके "रंगदारी" मांगने के आरोप में सदर पुलिस द्वारा पति समेत नामजद फ़रार सपना शर्मा उर्फ मिश्रा को सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से आज इंकार कर दिया। जेल जाने से बचने के लिए अब उसको माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगानी पड़ेगी।
AGI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की शिकायत पर दर्ज केस में सदर पुलिस जालंधर ने तथाकथित ब्लैकमेलर/रिश्वतखोर/कब्जेदार/साजिशकर्ता/जालसाज/ठग/बदमाश "मिश्रा गैंग" के सरगना फर्जी छुटभैया नेता अरविंद मिश्रा उर्फ शर्मा के साथ उसकी पत्नी कहलवाने वाली सपना शर्मा/मिश्रा को भी नामजद किया था।
फ़रार आरोपी सपना शर्मा/ मिश्रा जो खुद को D News पोर्टल की सम्पादक होने का दावा करती थी, ने अपने नंबर से AGI के रेजिडेंट्स whatsapp ग्रुप्स में AGI रेजिडेंट Tower को जल्द गिराए जाने से जुड़ा न्यूज क्लिप वायरल किया था। पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया और उस आधार पर उसके पति ने हथियार दिखाकर 10 लाख की रंगदारी भी मांगी थी।
बता दे कि केस दर्ज होने के बाद से फ़रार चल रही और पति के काले कारनामों में उसका साथ देने के कारण छिपते छिपाते दर-दर की ठोकरे खाती फिर रही आरोपी सपना शर्मा उर्फ "मिश्री" ने विगत दिवस गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय सेशन कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर की थी।
पता चला है कि फ़रार आरोपी सपना ने खुद को बेकसूर बताया था और खुद को साजिश का शिकार बताते हुए राहत की मांग की थी। मगर सरकारी वकील और AGI ग्रुप के वकील गुरमोहन सिंह ने कोर्ट के समक्ष आरोपी सपना शर्मा/मिश्रा के पति कहलवाने वाले फर्जी छुटभैया नेता अरविंद मिश्रा/शर्मा के गैंग का सारा कच्चा चिठ्ठा खोल के रखा तो अदालत ने राहत योग्य नहीं माना।
पाठकों को याद करा दे कि पहले रिश्वतखोरी कांड में ATP और अपने छुटभैये नेताओं समेत गिरफ्तार, फिर दिवंगत कर्नल का फ्लैट कब्जाकर उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करने और धमकाने को लेकर FIR दर्ज के बाद पुलिस ने AGI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फर्जी न्यूज वायरल करके धमकाकर ब्लैकमेल करने पर पत्नी सपना समेत आर्म्स ऐक्ट के मामले में नामजद किया था। इस मामले में तथाकथित फर्जी छुटभैया नेता अरविंद मिश्रा/शर्मा में गिरफ्तारी हो चुकी थी लेकिन पत्नी कहलवाने वाली सपना पुलिस के हाथ नहीं आई थी।
मजे की बात यह कि सभी केसों में गिरफ्तारी होने के बाद रेगुलर जमानत लेने का अभी फर्जी छुटभैया नेता अरविंद मिश्रा/शर्मा सोच ही रहा था कि बीती रात सदर पुलिस ने पुर्तगाल देश के रहने वाले NRI रघुबीर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह का फ्लैट कब्जाने के मामले में IPC की धारा 420, 120B के तहत नई FIR दर्ज की है जिसके कारण उसको अभी और समय जेल में रहना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी इस कुख्यात मिश्रा गैंग की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही और गर्मियां इस बार जेल में निकलेगी तो शायद गलत न होगा।