जय हिन्द न्यूज/जालंधर
अब इसे सिटी पुलिस की लापरवाही कहे या जिला प्रशासन की उदासीनता कि सिटी में बिना लाइसैंस ट्रेवल एजैंटों के दफ्तर तेजी से स्थापित हो रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि लोग बिना लाइसेंस एजेंटों के हाथों से तेजी से लुट रहें हैं और पुलिस-प्रशासन बाद में लकीर पीटने तक सीमित होता जा रहा है।
ताजा मामला सिटी के लाड़ोवाली रोड Near BSF chowk से सामने आ रहा है जहां कनाडा से आए किसी विदेशी ट्रेवल एजैंट ने वैस्ट हिल इमीग्रेशन के नाम से आफिस खोला है। एक इंटरव्यू के मुताबिक संचालक का कहना है कि उनका मेन ऑफिस सरी कनाडा में है और यह दफ्तर उनकी भारतीय ब्रांच है। इस बाबत पक्ष लेने पर दिए नंबर से किसी ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और न ही ट्रैवल licence लेने या apply किए जाने संबंधी कोई तथ्य साँझा किया है।
पता चला है कि गत दिवस उसकी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के साथ ओपनिंग की गई और लोगों के साथ विदेश भेजने को लेकर डीलिंग भी शुरू कर दी गई है लेकिन संचालक ने अभी तक पंजाब सरकार के नियम मुताबिक जिला प्रशासन से लाइसैंस हासिल नहीं किया है।
बहरहाल, मामला पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन के ध्यान में आ गया है। संभावना है कि किसी भी समय इस इमीग्रेशन फर्म पर कोई सरकारी एक्शन हो सकता है।
जानकारी के मुताबिक इमीग्रेशन का ऑफिस खोलने वाले व्यक्ति के पास कनाडा सरकार का मान्यता प्राप्त लाइसैंस है जिसके तहत वो विदेश में रहकर अपना वीजा/ट्रेवल का कारोबार कर सकता है जबकि पंजाब के किसी भी क्षेत्र में इमीग्रेशन का आफिस खोलने से पहले संचालक को पंजाब सरकार से लाइसैंस लेना जरूरी है।
पंजाब ट्रेवल ट्रेड प्रोफेशनल एक्ट के मुताबिक देखा जाए तो यह कानून का उल्लंघन है और पुलिस के पास एक्ट की धारा 13 रीड विद 420 आईपीसी के तहत तत्काल एक्शन लेने का अधिकार है। जिला प्रशासन की ताजा अपलोड ट्रेवल एजैंटों की सूची में भी इस फर्म का नाम नहीं है जिससे साफ है कि यह फर्म अवैध ढंग से आफिस खोलकर काम कर रही है।
उधर, कनाडा की फर्म का जालंधर में अवैध ऑफिस स्थापित होने से जालंधर में लाइसैंस लेकर काम करने वाले एजैंटों में प्रशासन व पुलिस के प्रति रोष पाया जा रहा है। उनका मानना है कि कनाडा का एजैंट यदि ऐसे बिना लाइसैंस लिए काम करेगा तो उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा जबकि वो सरकार को लाइसैंस फीस अदा करके काम कर रहे हैं।