पंजाब सरकार ने राज्य में कार्यरत सिविल ज्युडिशियल अधिकारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने वेतनमान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। एरियर राशि तीन किस्तों में मिलेगी। इनमें सिविल जज जूनियर डिविजन, सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज शामिल हैं। नये वेतनमान के अंतर्गत एरियर की 25 फीसदी राशि पहली किस्त के रूप में 31 मार्च 2023 को जारी की जाएगी। इसके बाद 25 फीसदी राशि की दूसरी किस्त 30 अप्रैल को और बाकी 50 फीसदी राशि की तीसरी किस्त 30 जून को दी जाएगी। सिविल जजों के वेतनमान संशोधन को लेकर आल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर 27 जुलाई, 2022 और 18 जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने वेतनमान संशोधन को हरी झंडी दे दी।
अब इतना होगा वेतन
अब तक राज्य में सिविल ज्यूडिशियल अधिकारियों के वेतनमान के अंतर्गत, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का वेतनमान 27700-44700 तक था। अब कुल वेतन 77840 होगा। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रथम स्तर एसीपी का नया वेतन 92960, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वितीय श्रेणी के एसीपी/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एंट्री लेवल का नया वेतन 111000, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) प्रथम स्तर एसीपी का नया वेतन 122700, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) दूसरा स्तर एसीपी/जिला जज एंट्री लेवल का नया वेतन 144840, जिला जज (सिलेक्शन ग्रेड) का नया वेतन 163030 और जिला जज (सुपर टाइम स्केल) का नया वेतन 199100 रुपये से शुरु होगा।