जय हिन्द न्यूज/जालंधर
पंजाब की पूर्व कॅप्टन सरकार के ख़िलाफ़ BJP का मोर्चा और चंडीगढ़ स्थित CM की कोठी के घेराव के दौरान सेक्टर 17 में 21.08.2020 को Cr.p.c की धारा 144 के उल्लंघन मामले में आज पंजाब के पूर्व मंत्री अनिल जोशी को दोषी मानते हुए चंडीगढ़ की कोर्ट ने अर्थ दंड लगाकर दंडित किया। कोर्ट ने दोषी करार अनिल जोशी को चेतावनी देते हुए 1000/- रुपये का जुर्माना किया है।
कोर्ट ने यह नर्म रवैय्या आरोपी जोशी की ओर से जुर्म कबूल कर लेने पर अपनाया। वहीँ, अन्य आरोपी नैशनल SC कमिशन के चेयरमैन विजय सांपला और BJP के पूर्व महासचिव अब AAP के प्रवक्ता मालविनदर सिंह कंग ने खुद को बेकसूर बताते हुए केस खारिज करने की अर्जी दायर की है जिस पर सरकार से ज़वाब माँगा गया है कि उनका इस पर क्या पक्ष है।
बता दे कि केस में पंजाब के पूर्व भाजपा प्रधान विजय सांपला के साथ पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, मास्टर मोहन लाल, बलदेव राज चावला, सुरजीत कुमार, पूर्व CPS K.D भंडारी, तरुण चुग, अश्विनी कुमार, अरुनेश शाकर, सुभाष शर्मा, जीवन गुप्ता भी नामजद है जिनको आज पेशी से छूट प्रदान की गयी लेकिन जल्दी उनको भी पेश होकर ट्रायल या तो फेस करना होगा या जोशी की तरह जुर्म कबूल कर जुर्माना देना होगा।