मंगलवार को गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर CM पंजाब भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहिब में माथा टेका दुनिया भर में बसते नानक नाम लेने वाली संगत को गुरु पर्व की बधाई दी और इस दौरान एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब में आनंद मैरिज एक्ट पूरी तरह लागू होगा। उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश व हरियाणा समेत देश के 22 राज्यों में पहले से लागू है। पंजाब में भी इसे पूर्ण रूप से लागू कर इस संबंध में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 2016 में इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया।
बता दें कि यह अधिनियम 1909 में बनाया गया था। इसके बाद 1955 में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन को जोड़ते हुए हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया था। सिख समुदाय की मांग रही है कि उनकी शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। सिख समुदाय के लोगों की मांग थी कि उनके लिए आनंद मैरिज एक्ट को ही लागू किया जाए। उनका कहना था कि विदेशों में इसे लेकर बड़ी दिक्कत आती है। पासपोर्ट पर सिख लिखा होता है और विवाह प्रमाणपत्र हिंदू धर्म का होता है।