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*पंजाब के सरकारी खजाने पर "डकैती" का मामला!, 60 लाख की ग्रांट डकारने के मामले में माननीय हाईकोर्ट से आया अंतरिम फैसला, आरोपी कांग्रेस पार्षद सुशील कालिया उर्फ विक्की समेत अन्य आरोपियों को मिला 2 सप्ताह का समय, करना होगा यह काम, पढ़िए ताजा अपडेट*

Published on 08 Sep, 2022 07:13 PM.

                                            जय हिन्द न्यूज/जालंधर
पंजाब की पूर्व चन्नी सरकार के आखिरी दौर में जांदी बहार के मेले लूटने के चक्कर में कांग्रेस विधायक अवतार सिंह जूनीयर से जारी करवाई 60 लाख रुपए की ग्रांट डकारने के मामले में कांग्रेस पार्षद सुशील कालिया उर्फ विक्की को समेत सहआरोपियों के माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से सशर्त गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है।

 

 

 

 

 

 

 

माननीय हाईकोर्ट ने एक संयुक्त जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान एफआईआर नंबर 205 के सभी आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर संयुक्त तौर पर 12 लाख रुपए सीजेएम के समक्ष जमा कराने का आदेश जारी किया है। उच्च कोर्ट के बैंच ने सीजेएम को इस राशि की एफडीआर बनवाने का आदेश भी दिया है जो संभवत केस के ट्रायल के दौरान धरोहर राशि बनकर जमा रहेगी ताकि सरकारी खजाने का नुक्सान साबित होने की स्थिति में इस राशि से केस की भरपाई की जा सके।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वहीं, उच्च कोर्ट ने केस की सुनवाई 16 फरवरी 2023 के लिए स्थगित कर दी है।
 

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