जय हिन्द न्यूज/चंडीगढ़
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पंजाब के राज्यपाल से से गुजारिश की कि पंजाब राज्य सूचना आयुक्त अनुमित सिंह सोढ़ी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। क्योंकि वह चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं। जबकि इस पद पर रहते हुए वह चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकते।
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) डॉ. एस. करुणा राजू ने कहा कि राज्य सूचना आयुक्त को अनुमित सिंह के खिलाफ दो शिकायतें मिली थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रहते भी सरकारी वाहन से अपने पिता राणा गुरमीत के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
ईसीआई पत्र में कहा गया है,
"शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए वीडियो/तस्वीरों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुमित सिंह चुनाव प्रचार में शामिल रहे हैं। वह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे।"
पत्र में आगे कहा गया है,
"आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। अनुमित सिंह सोढ़ी आरटीआई के सूचना आयुक्त है, दी गई है। यह अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।"
इस बीच, ईसीआई राज्य सूचना आयुक्त के सचिव को भी पत्र लिखा है, ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(6) और चुनाव के दौरान विभिन्न आयोगों के सदस्यों के दौरे के संबंध में चुनाव आयोग के मौजूदा निर्देशों को देखते हुए, यह सभी सूचना आयुक्तों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए कि वे चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी वाहनों के इस्तेमाल न करें।”