जय हिन्द न्यूज/होशियारपुर
हथियार के बल पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में दोषी करार युवक को अपील में बरी करवाने के नाम पर 5.50 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में यहां की सिटी पुलिस ने सेशन जज के ड्राइवर अर्जुन समेत 2 लोगों के ख़िलाफ़ IPC और करप्शन एक्ट की संगीन धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
दूसरे आरोपी की पहचान न्यू कॉलोनी टांडा रोड मुकेरिया जिला होशियारपुर निवासी सुनील कुमार उर्फ सोनू पुत्र प्रेम लाल के रूप में हुई है। इन दोनों के ख़िलाफ़ मुकेरिया के ऋषि नगर निवासी राज रानी पत्नी तरसेम लाल ने शिकायत सीधे सेशन जज अमरजोत भट्टी को दी थी।
दरअसल, राज रानी के बेटे साहिल भट्टी को हथियार के बल पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में साल 2013 के केस में दोषी करार देकर सजा सुनायी गई थी जिसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी। इस दौरान आरोपी सुनील ने राज रानी को सेशन जज के ड्राइवर अर्जुन से मिलवाया और 5.50 लाख रुपये बरी करवाने के नाम के वसूल किए लेकिन बेखबर कोर्ट ने अपील को खारिज करके सजा को बहाल रखा।
कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी की माता राज रानी ने इस बारे सेशन जज को बताया जिन्होंने उसके ब्यान दर्ज करने के बाद मामला पुलिस को रैफर किया। पुलिस जांच और DA लीगल की जांच के बाद करप्शन ऐक्ट की धारा 7 और 7A तथा IPC की धारा 420 और 120B के तहत FIR दर्ज कर ली। फिलहाल किसी के गिरफतार होने की खबर नहीं मिली है।