जय हिन्द न्यूज/कपूरथला
यहां सात साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद वैहशियाणा ढंग से हत्या की कोशिश करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी बिहार के गांव बंगाली टोला के रहने वाले मुकेश कुमार को इस कृत्य के लिए फांसी की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक जिला कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के
गांव हुसैनपुर में 15 मार्च 2021 को 7 साल की मासूम बच्ची के के साथ बलात्कार हुआ और आरोपी ने मासूम बच्ची की हत्या के
इरादे से मासूम बच्ची के गुप्तांग में डंडा डाल दिया।
जानकारी के मुताबिक 15 मार्च 2021 को ओकील मंडल ने
पुलिस को सूचना दी कि उसकी 7 साल की मासूम बच्ची लापता
है। ढूंढने पर पता चला कि मासूम बच्ची को मुकेश मंडल के साथ
देखा गया था। मुकेश मंडल को पकड़ा गया तो वह एक झुग्गी
में ले गया जहां पर मासूम बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी।
मासूम बच्ची को तुरंत अस्पताल दाखिल करवाया गया और
मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी के वैहशियाणा कृत्य के कारण मासूम बच्ची की हालत बेहद खराब हो गई। उसे पीजीआई चंडीगढ़-अमृतसर के बड़े अस्पताल में इलाज चलता रहा। पुलिस द्वारा इस मामले में मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, बलात्कार और पोस्को एक्ट की धारा 4, 6 के अधीन केस दर्ज किया गया।
मामले की सुनवाई कपूरथला की एडिशनल सेशन जज स्पेशल जज राजविंदर कौर की अदालत में चली। अदालत में सुनवाई के दौरान कपूरथला के डिप्टी डीए कम स्पेशल सरकारी वकील अनिल कुमार बोपाराए द्वारा अदालत में पक्ष मजबूती से पेश किया गया।
अदालत में सबूतों और गवाहों के आधार पर आज आरोपी मुकेश मंडल को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित बच्ची को 8 लाख रूपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।