जय हिंद न्यूज़/जालंधर
पार्टनरशिप विवाद के चलते संगीन मामले में नामजद सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टर पंकज त्रिवेदी को सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। फरार आरोपी पंकज त्रिवेदी को अंतरिम जमानत मिली थी लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने जांच एजेंसी के तर्क से सहमत होकर अर्जी खारिज कर दी है। अब आरोपी डॉक्टर के पास उच्च अदालत से बेल या जेल जाने का रास्ता रह गया है।
इसी प्रकार होटल इम्पेरिया सुईट्स और मोदी रिसोर्ट के फर्जी बिल बनाने के आरोपी बाप-बेटी तानशी अग्रवाल और उसके पापा राजीव अग्रवाल तथा रमेश कैटरर्स के जतिन कालरा की भी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है।
तानशी ने पति पर दहेज का मामला दर्ज करवाने के समय शादी खर्च के बिल पेश किए थे जो चैलेंज करने पर हुई जांच में फर्जी पाए गए थे। तीनो के खिलाफ थाना 6 में हाल में संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब बेल रिजेक्ट होने के बाद जेल के दरवाजे उनके लिए भी हाथ फैलाकर खड़े हो गए हैं। हालांकि उच्च अदालतों तक जाने का विकल्प भी खुला है।