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नेशनल एस.सी. कमीशन के चेयरमैन को टारगैट करने वाली युवती के खिलाफ कोर्ट में एस.सी एक्ट का मुकदमा दर्ज, वारंट जारी, अग्रिम जमानत से भी कोर्ट का इंकार

By RAJESH KAPIL

Published on 30 Nov, 2021 06:43 PM.

          जय हिन्द न्यूज/जालंधर

 

भतीजे आशु सांपला पर रेप के आरोप लगाकर नेशनल एस.सी. कमीशन के चेयरमैन एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला की छवि को प्रत्यक्ष व समर्थकों के जरिए अप्रत्यक्ष रुप से धूमिल करने की कोशिशें करने वाली बालिग युवती मिंटी अब खुद कानूनी झमेले में फंस गई है।

 

 

 

 

कानून के गलियारों से जानकारी मिली है कि कोर्ट ने दो शिकायतों का संज्ञान लेते हुए युवती मिंटी को एस.सी./एस.टी एक्ट 1989 की धारा 3 के तहत प्रथम दृष्टतया आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में दो मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी युवती मिंटी के खिलाफ वारंट भी जारी करके उसको कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक उसने कोर्ट में सरैंडर नहीं किया है।

 

 

 

ताजा जानकारी यह भी मिली है कि आरोपी मिंटी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए एक केस में सैशन कोर्ट भी गई लेकिन सैशन कोर्ट ने गत दिवस उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी डिसमिस कर दी क्योंकि एक्ट की धारा 18 ए (2) के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं लिया जा सकता।

 

 

 

 

 

ऐसी सूरत में आरोपी युवती के पास पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट या उससे उच्च अदालत जाने का विकल्प शेष बचा है अन्यथा कानून के प्रावधान मुताबिक सरैंडर करने की सूरत में उसका न्यायिक हिरासत में जाना तय है।

 

 

 

 

बहरहाल, पहले सम्मन फिर अरैस्ट वारंट और अब सैशन कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी मिंटी के सिर पर जहां गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, वहीं उच्च अदालतों में जाने को लेकर मुसीबतें भी बढ़ गई है।

 

 

 

 

 

अब देखना शेष होगा कि उसको किसी उच्च अदालत से राहत मिलती है या फिर वो जेल जाने के विकल्प को चुनती है।

 

 

               क्या है पूरा मामला जानिए

आरोपी युवती मिंटी के खिलाफ भाजपा नेता राजन अंगुराल तथा चुंगी मोहल्ला, बस्ती शेख जालंधर निवासी संदीप कुमार ने कोर्ट में 10.03.2021 को वकील नवीन चड्डा के जरिए शिकायतें दायर की थी। उक्त शिकायत में कोर्ट को अवगत कराया गया था कि वो दोनों अनुसूचित जाति से संबंधित है तथा मामला यह है कि पंजाब सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कीम घोटाले के खिलाफ 26.11.2020 से लेकर 05.12.2020 तक बाबा साहिब डा. भीम राव अंबेडकर चौक जालंधर में शांतमय रोष-प्रदर्शन किया जा रहा था। बकौल संदीप कुमार, धरना समाप्ती के एक दिन पहले यानि 04.12.2020 को शाम पांच बजे जब वो धरना समापन करके अपने घर को लौट रहा था कि आरोपी युवती ने दूरदर्शन केंद्र के निकट स्थित धोबीघाट के पास उसको रोककर कहा था कि वो चूड़े-चमारों के लिए काम क्यों करता है, उनके गद्दे क्यों उठाता है। इस पर संदीप ने उसको ऐसा बोलने से मना भी किया था कि वो खुद भी रविदासिया समाज से है इसलिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणीयां न करे। आरोप कि इस पर उसने फिर से कोई अपमानजनक टिप्पणी की। संदीप ने बताया कि उस वक्त उसका मित्र प्रदीप  कुमार, चिराग वडेरा तथा गुरदीप सिंह धालीवाल भी उसके साथ था। इसके बाद सिटी पुलिस को शिकायत ई-मेल के जरिए भेजी गई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता तथा उसके मौके के गवाहों को एग्जामिन करने के बाद आरोपी मिंटी के खिलाफ उक्त कड़ा कदम उठाया। इसी प्रकार राजन अंगुराल की शिकायत के मुताबिक धरने के आखिरी दिन 05.12.2020 को आरोपी युवती मिंटी ने बाबा साहिब के चौक के अंदर धरने पर बैठे समय के दौरान उसको मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में शान के खिलाफ बोलते समय अनुसूचित जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की तथा समाज के सामने अनुसूचित जाति को नीचा दिखाने की कोशिश की। इस बाबत पुलिस को शिकायत दी गई लेकिन जब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो कोर्ट ने उपरोक्त संज्ञान लिया।

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