जय हिन्द न्यूज़/जालंधर
नशा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 200 कैप्सूल प्रॉक्सिवोंन, 740 ट्रामाडोल की गोलियां तथा 45 ग्राम अफीम की गलत बरामदगी दिखाने पर पंजाब पुलिस ने अपने ही एक थाना स्टाफ के खिलाफ उनके ही थाना में NDPS एक्ट के तहत कैस दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक जिला ग्रामीण पुलिस ने यह केस I.G जालंधर रेंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना भोगपुर में तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर नरेश कुमार जोशी (अब रिटायर्ड), चोंकी इंचार्ज पचरंगा रहे ASI सुखजीत सिंह-158, ASI सरवन सिंह-231 तथा हेड कांस्टेबल सतपाल-341 के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 58, 59 के तहत केस दर्ज किया है।
यह है मामला
दरअसल, साल 2019 की एक FIR का माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के संज्ञान लेने पर उच्च स्तरीय जांच हुई तो यह कलई खुली थी। जांच में सामने आया कि पिंड बिनपालके के परमजीत सिंह पुत्र सोढ़ी साहिब और पिंड रक झंडु निवासी राहुल मिगलानी पुत्र जगदीश को NDPS के केस में फंसाने के लिए आरोपी पुलिस अफसरों ने झूठी स्टोरी बनाई।
दागी SHO पर कोर्ट भी दर्ज करवा चुकी मामला
NDPS के इस ताज़ा मामले में नामजद हुए रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर नरेश जोशी का सर्विस रिकॉर्ड पहले से ही दागदार है। जोशी के खिलाफ पहले भी साल 2019 में माननीय एडिशनल सेशन जज परमिंदर सिंह की अदालत ने उस समय एक ऐसा ही मामला दर्ज करवाया था जब NDPS के केस में किसी आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान केस फ़ाइल कोर्ट में पुटअप की गई थी। आरोपी जोशी तब सिटी पुलिस के थाना बस्ती बावा खेल में SHO थे। दअरसल, कोर्ट को केस फ़ाइल में कुछ खाली पेपर्स मिले थे जिस पर आरोपी के सिग्नेचर करवाए हुए थे। कोर्ट ने केस फ़ाइल लेकर आए ASI मुलखराज "मुलखी" से जब इस बारे पूछा था तो उसने अपनी साख बचाने की खातिर SHO का नाम ले दिया था जबकि SHO ने सारा मामला ASI मुलखी पर डाल दिया था। अतः कोर्ट ने अपने रीडर को शिकायतकर्ता बनाकर दोनों के खिलाफ कोर्ट में IPC 511, 120B, 195, 192 के तहत केस शुरू कर लिया था। वर्तमान में दोनों सेशन कोर्ट में अंडर ट्रायल हैं।
बहरहाल, नया मामला दर्ज होने के बाद आरोपी नरेश जोशी की मुश्किल बहुत बढ़ गई है और उनका रिटायर्ड होने के बाद अपने पुलिस स्टाफ के साथ जेल जाना तय माना जा रहा है।