जय हिन्द न्यूज/जालंधर
उपभोक्ता अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले एडवोकेट जतिंदर अरोड़ा की एक और स्कसैस स्टोरी सामने आई है। किसान आंदोलन से पहले ही बर्बाद होकर मंदी की मार झेल रहे रिलायंस ट्रेड्ंस को अब एक और ग्राहक को हर्जाना देना होगा।मजे की बात यह कि यह जुर्माना 100 नहीं 200 नहीं करीब 1000 प्रतिशत देना होगा। साथ ही इतनी ही रकम फ्री लीगल एड खाते में जमा करवानी होगी। हैरत भी कि यह पेनेल्टी पहले भी कई बार लगने पर रिलायंस ने अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं किया।
अब जानिए मामला यह था कि 225 लाजपत नगर जालंधर निवासी मनित अरोड़ा पुत्र अशोक कुमार अरोड़ा ने 15.06.2019 को रिलायंस स्टोर से परचेज की तो कैश कांऊटर पर कैरीबैग के बदले 3 रुपए की वसूली कर ली गई। विरोध किया गया तो कैश कांऊटर पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया।जागरूक ग्राहक मनित अरोड़ा ने इस बाबत अपने जानकार एडवोकेट जतिंदर अरोड़ा से संपर्क किया तो श्री अरोड़ा ने शिकायत दायर करके रिलायंस वालों को कंज्यूमर कोर्ट तलब करवा लिया। बहस के दौरान रिलायंस के पैरवीकर्ता को डिफैंस में कोई ढंग की बात नहीं आई।
अत: कोर्ट ने रिलायंस कंपनी को 3 रुपए के बदले 500 रुपए लौटाने, केस खर्च के 500 रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने का आदेश दिया। साथ ही ऐसे मामलों में बार-बार ग्राहकों के साथ लूट-खसूट करने पर एक हजार रुपए फ्री लीगल एड फंड में जमा कराने का आदेश दिया।संपर्क करने पर एडवोकेट जतिंदर अरोड़ा ने कहा कि वो ग्राहक से बदलसूकी या लूट को कतई बर्दाश्त नहीं करते। केस करने के इच्छुक ग्राहक के पास केस लड़ने की फीस न भी हो तो फिर भी उसकी हालत देखकर उसकी पूरी कानूनी सहायता करते हैं।