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थाना भार्गव कैंप की आबरू पर हमले का मामला, आरोपी पक्ष को लगा अब यह मेजर कानूनी झटका, पढ़िए फॉलोअप न्यूज

By जय हिन्द न्यूज/जालंधर

Published on 19 Apr, 2021 03:38 PM.

करीब सप्ताह पूर्व 10-11 अप्रैल कर्फ्यू की रात के दौरान थाना भार्गव कैंप के एसएचओ भगवंत कुमार भुल्लर पर हुए कातिलाना हमले में न्यूज अपडेट सामने आया है कि स्थानीय अदालत ने आरोपी कमलदीप सिंह तथा मनप्रीत सिंह मैंफी की रैगुलर जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं, अन्य अपडेट यह भी है कि फरार तीसरे आरोपी अवतार सिंह के वकील ने भी उसकी अग्रिम जमानत अर्जी वापिस ले ली है।

 

 

 

 

 

घटना के बाद गिरफ्तार हुए आरोपी कमलदीप सिंह तथा मनप्रीत सिंह मैंफी को एक दिन के रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जबकि अवतार सिंह तथा हरमनदीप सिंह नामजद होने के बाद फरार बताए गए थे।

 

 

 

 

 

 

पुलिस थाने की आबरू पर हमले के बाद डीजीपी के संज्ञान स्वरूप आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 भी दर्ज कर ली गई थी। ऐसा माना गया था कि ऐसा आरोपियों को आसान जमानत का लाभ लेने से रोकने के लिए किया गया, और अब हुआ भी कुछ ऐसा ही है।

 

 

 

 

 

लोअर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तत्काल न्यायिक हिरासत से छुटकारा देने से इंकार कर दिया और तीसरे ने अप्रत्याशित कारणों के चलते अपनी अर्जी वापिस ले ली। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा आरोपी अवतार सिंह पुलिस की किसी उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट के बाद ही अब जमानत अर्जी दायर करेगा क्योंकि उसको राहत दिलाने के लिए कद्दावर नेताओं ने ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है।

 

 

 

 

 

 

 

इस मामले में फिलहाल इतना ही अपडेट सामने आया है। इस विवाद से जुड़े अन्य अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।-जय हिन्द 

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