जय हिन्द न्यूज़/जालंधर
शॉपिंग की आड़ में होने वाली छोटी लूट के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला सामने आया है। एक जागरूक ग्राहक की शिकायत के चलते फोरम ने नामी ब्रांडेड कपड़ा कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (पैंटालून डिवीजन) को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है।
खास बात यह कि फोरम ने अपने फैसले में कंपनी को ट्रिपल पेनेल्टी यानि तीन प्रकार की पेनेल्टी ठोकी है। लिफाफा यानि हैंडबैग के सात रूपए वूसलने पर फोरम बैंच ने कंपनी डिवीजन को पहले तो वसूले 7 रुपए वापिस करने और 2००० रुपए बतौर मुआवजा देने को कहा है।
इसी प्रकार दूसरी पेनेल्टी यह कि 11०० रुपए बतौर कानूनी खर्च अदा करने को कहा है तथा तीसरी पेनेल्टी के तौर पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह जिला उपभोक्ता फोरम के फ्री लीगल एड के खाते में 5००० रुपए जमा कराए।सेवा में कोताही की दोषी करार कंपनी के खिलाफ 15० छोटी बारादरी, पार्ट-1 जालंधर निवासी मनित अरोड़ा ने अपने अटार्नी जतिंदर अरोड़ा (वकील) के जरिए शिकायत दायर की थी।
शिकायत में मनित ने बताया था कि उसने जालंधर स्थित कंपनी के अधिकृत शोरुम से 15 जून 2०19 को शॉपिंग की थी और उस समय कंपनी ने बिल में लिफाफे यानि हैंडबैंग के 7 रुपए वसूल लिए।जागरूक मनित ने बिलिंग के समय भी इसका विरोध किया लेकिन कैश कांऊटर पर इसको कंपनी पालिसी का हिस्सा बताकर वसूली कर ली गई।
इसके बाद मनित ने कंपनी की इस लूट के खिलाफ कानूनी ढंग से आवाज बुलंद की और केस फाइल कर दिया।परिणाम यह हुआ कि मनित की आवाज सुनी गई और कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान कंपनी ने दलील दी कि उन्होंने शिकायतकर्ता से पूछकर उनकी मांग पर उनको लिफाफा भी बेचा लेकिन फोरम ने नेशनल कमिशन की एक लैंडमार्क जजमैंट का हवाला देते हुए इस दलील को खारिज कर दिया।