SC/ST छात्रों की फीस के मुद्दे को लेकर CT इंस्टीट्यूट जालंधर के शाहपुर कैंपस में जारी छात्रों के उग्र आंदोलन का पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है।
पता चला है कि माननीय हाइकोर्ट ने इंस्टिट्यूट संचालक की याचिका पर सुनवाई के बाद जालंधर के डिप्टी और सिटी पुलिस कमिश्नर को याचिकाकर्ता की पेश शिकायत के आधार पर छात्रों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
संपर्क करने पर इंस्टीट्यूट के वकील मनदीप सिंह सचदेव ने इस आशय की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट संचालक की ओर से जालंधर के डिप्टी कमिश्नर और सिटी पुलिस कमिश्नर को छात्रों के उपद्रव और ग़ैरकानूनी कदमों के खिलाफ सबूत समेत शिकायत दी गयी थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वही सब हाइकोर्ट के समक्ष पेश किया गया था।
याचिकाकर्ता संस्थान के MD मनबीर सिंह के अनुसार आंदोलनरत छात्र अपनी वजीफा मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ संस्थान के अंदर ही बैठ गए है। मुख्य कार्यालयों पर डेरा जमा लिया है। संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और संस्थान के कामकाज में रुकावट डालकर अपना प्रदर्शन कर रहें हैं।