Latest News

पंजाब सरकार ने जारी की नई guidelines, पढ़िए अब क्या-कैसे होगा

By JNN News/Chandigarh

Published on 31 Jul, 2020 05:29 PM.

-रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यु जारी रहेगा।-रक्षा बंधन के मौके पर इस रविवार को सभी दुकान, शापिंग मॉल सुबह 7 बजे रात 8 बजे खुलने की अनुमति। अगले रविवार से सिर्फ जरूरत की वस्तुओं की दुकानें खुलेंगे।-शापिंग मॉल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति, मॉल के अंदर भी रेस्तरां खुल सकेंगे।-शराब ठेके सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।-रेस्तरां, होटल खुलने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। नियम के मुताबिक कैप्सेटी से 50 प्रतिशत ही लोग अंदर हो सकते हैं। सोशल डिस्टेसिंग नियम जारी रहेगा। रेस्तरां व होटल में एक्साईज़ विभाग की अनुमति के बिना शराब सर्व नहीं की जा सकेगी।-राज्य में बसें भी चलने की अनुमति रहेगी। अब सारी बसें दूसरे राज्यों के रूट पर भी चलेंगी।स्कूल कालेज शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।-योगा इंस्टीच्यूट, जिम 5 अगस्त से खुलने की अनुमति रहेगी। जिन्हें सेहत विभाग से जारी निर्देशों का पालन करना होगा।-धार्मिक स्थान सुबह 5 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। एक समय में 20 से ज्यादा लोग मंदिर में नहीं होने चाहिए। लंगर और प्रशाद बांटने पर मंजूरी दी गई है।-मैरिज, फंक्शन इत्यादि में 30 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। -पब्लिक प्लेस पर थूकने, पान शराब, गुटका पर पाबंदी होगी। नियम के उल्लंघन पर जुर्माना होगा।
Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
Related News
ताज़ा खबर
e-Paper

Readership: 295663