दिल्ली के ट्रांसपोर्टर सेे बैंक में गिरवी इमारत का सौदा करके मोटी रकम लेने के आरोपी संजय गोकल उर्फ संजय शर्मा ने फरार होने के बाद वकील की शरण ली है।
जानकारी मिली है कि ठगी के आरोपी संजय गोकल ने अपने वकील के जरिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख देकर थाना से रिकॉर्ड तलब किया है।
कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो यह मामला भी ठीक वैसा ही है, जैसा कुछ दिन पहले Rimpi Radios के मालिक के साथ जमीन का सौदा करके टोकन मनी लेकर मुकर जाने का सामने आया था।
सेशन कोर्ट ने गत दिवस उक्त मामले में आरोपी विकास शर्मा को भी अग्रिम जमानत का लाभ देने से साफ इंकार कर दिया था। कारण, यही माना गया था कि टोकन मनी अभी भी आरोपी के पास है जिस कारण अर्जी नामंजूर कर दी गई थी और जजमेंट में अर्जी को नामंजूर करने का कारण कुछ यह लिखा था कि...
Thus, this court is of the considered view that the present petitioners have cheated the complainant to the tune of Rs.65,00,000/-as he has dishonest intention from the very begning to cheat the complainant as they have agreed to sell aforesaid land despite it that the same is under mortgage with the Central Bank of India for a sum of Rs.96,50,000/- which has not been redeemed by them prior to the entering into the aforesaid agreement to sell with the complainant and they have also stated in the aforesaid agreement to sell that the same is free from all encumbrances. Thus, this court is of the considered view that the custodial interrogation of the present petitioners is required to recover the aforesaid amount of Rs. 65,00,000/- and to ascertain the alleged mode and manner of the alleged offence."
6. In view of the reasons discussed herein before and after keeping in view the gravity and seriousness of the alleged offences, the present bail petition filed under Section 438 Cr.P.C. for releasing the present petitioners on anticipatory bail is hereby dismissed. File be consigned to the Record Room.
अब देखना शेष होगा कि इस ताज़ा मामले, जिसके फैक्ट लगभग समान कहे जा रहें है, को लेकर अदालत का रुख क्या रहता है जो पेेेश सबूतों की सत्यता और दलीलों की सच्चाई पर निर्भर होगा।
पढ़िए क्या है मामला
जालंधर से बड़ी खबर है कि यहां के पॉश माडल टाउन एरिया स्थित विवादित संजय कराटे स्कूल के मालिक संजय शर्मा के खिलाफ सिटी पुलिस ने फ्रॉड का केस दर्ज किया है। नामजद किए गए संजय शर्मा पर 4.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। सिटी पुलिस को अशोक विहार, दिल्ली के निवासी ट्रांसपोर्टर सुखविंदर सिंह बाजवा ने बताया था कि कुछ महीनों पहले उन्होंने आरोपी संजय शर्मा से उसकी माडल टाउन स्थित संजट कराटे स्कूल वाली बिल्डिंग की डील सात करोड़ रुपए में की थी। आरोपी ने उससे साढ़े चार करोड़ रुपए ले लिए और वायदा किया था कि बैंक लोन क्लेयर करके रजिस्ट्री करवा देगा। बकौल बाजवा, बयाना लेकर तय समय में संजय ने बैंक लोन नहीं उतारा। संदेह होने पर उससे पैसे वापस मांगे तो दादागिरी पर उतर आया। अतः सिटी पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल संजय अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है।