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विदेशी नागरिक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हाइकोर्ट ने फटकारा, DGP को एक्शन लेने का आदेश

By RAJESH KAPIL

Published on 14 Jun, 2020 02:12 PM.

जय हिन्द न्यूज़/चंडीगढ़

 

एक अफ्रीकन युवक के खिलाफ दर्ज FIR में नस्लीय टिप्पणी करनी पंजाब पुलिस के कुुुछ थानों को भारी पड़ने जा रही है। एक याचिका के संज्ञान स्वरूप पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को ज़िम्मेदारी तय करके एक्शन लेने का आदेश जारी किया है।

 

 

 

 

 

याचिका पर अगली सुनवाई 18 जून 2020 को होगी।आरोपी के लिए किसी अन्य की ओर से दायर याचिका पर उच्च कोर्ट ने DGP से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तलब की है। सुनवाई में माननीय हाईकोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ विदेश में हुए ऐसे ही व्यवहार का हवाला देते हुए कहा है कि हम उस देश के वासी है जो इन सब बातों का कड़ा विरोध करता हैं।

 

 

 

 

माननीय हाईकोर्ट के बेंच ने कहा कि जब हम अपने देश के नागरिक का दूसरे देश में नस्लीय अपमान सहन नहीं करते तो ऐसे में भारत की पुलिस का किसी दूसरे के नागरिक के प्रति ऐसा बर्ताव न केवल बोलकर बल्कि FIR में "नीग्रो" "काला" जैसे शब्दों के साथ संबोधन लिखना बेहद आपत्तिजनक एवं शर्मनाक है।

 

 

उच्च कोर्ट ने यह तर्क देते हुए कि ऐसा लिखना विश्व भर में एक अपराध है इसलिए सभी ऐसे मामलों से जिनमें विदेशी नामजद हैं, ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग किया गया है तो उसमें सुधार किया जाए और लिखने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

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